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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो जिला पंचायत राज अधिकारियों के खिलाफ जारी किया जमानती वारंट - allahabad high court news

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो जिला पंचायत राज अधिकारियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर तलब किया है. कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को 6 सितंबर को न्यायालय में हाजिर रहने का निर्देश दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Aug 25, 2021, 10:23 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो जिला पंचायत राज अधिकारियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह जमानती वारंट जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहांपुर सर्वजीत कौर व पवन कुमार के खिलाफ जारी किया है.

कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को आदेश पालन न करने पर तलब किया था, आदेश की जानकारी के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया और न ही हाजिर हुए. कोर्ट ने सीजेएम शाहजहांपुर के मार्फत वारंट तामील कराने और दोनों अधिकारियों को 6 सितंबर को कोर्ट में हाजिर रहने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने जय प्रकाश तिवारी की अवमानना याचिका पर दिया है.

इसे भी पढ़ें- UP Assembly Election 2022: इस वजह से कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने नहीं गए मुलायम-अखिलेश

याचिका पर अधिवक्ता वेद प्रकाश पाण्डेय ने बहस की. इनका कहना है कि याची सहायक विकास अधिकारी पंचायत पद से 31 जुलाई 16 को सेवानिवृत्त हुआ. बकाया वेतन व मेडिकल प्रतिपूर्ति को लेकर हाईकोर्ट ने निर्णय लेने का निर्देश दिया. आदेश का पालन नहीं किया गया तो अवमानना याचिका पर कोर्ट ने एक माह का समय देते हुए आदेश का अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा. फिर भी पालन न करने पर दुबारा अवमानना याचिका दायर की गई है. कोर्ट ने आदेश का पालन करने या हाजिर होने का निर्देश दिया. लेकिन न तो आदेश का पालन किया न ही ये हाजिर हुए. जिसके बाद अब कोर्ट ने जमानती वारंट जारी कर तलब किया है.

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो जिला पंचायत राज अधिकारियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह जमानती वारंट जिला पंचायत राज अधिकारी शाहजहांपुर सर्वजीत कौर व पवन कुमार के खिलाफ जारी किया है.

कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को आदेश पालन न करने पर तलब किया था, आदेश की जानकारी के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया और न ही हाजिर हुए. कोर्ट ने सीजेएम शाहजहांपुर के मार्फत वारंट तामील कराने और दोनों अधिकारियों को 6 सितंबर को कोर्ट में हाजिर रहने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने जय प्रकाश तिवारी की अवमानना याचिका पर दिया है.

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याचिका पर अधिवक्ता वेद प्रकाश पाण्डेय ने बहस की. इनका कहना है कि याची सहायक विकास अधिकारी पंचायत पद से 31 जुलाई 16 को सेवानिवृत्त हुआ. बकाया वेतन व मेडिकल प्रतिपूर्ति को लेकर हाईकोर्ट ने निर्णय लेने का निर्देश दिया. आदेश का पालन नहीं किया गया तो अवमानना याचिका पर कोर्ट ने एक माह का समय देते हुए आदेश का अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा. फिर भी पालन न करने पर दुबारा अवमानना याचिका दायर की गई है. कोर्ट ने आदेश का पालन करने या हाजिर होने का निर्देश दिया. लेकिन न तो आदेश का पालन किया न ही ये हाजिर हुए. जिसके बाद अब कोर्ट ने जमानती वारंट जारी कर तलब किया है.

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