ETV Bharat / state

कालाबाजारी में जब्त जीवन रक्षक दवाओं को उपयोग में लाएं: इलाहाबाद हाईकोर्ट - न्यायमूर्ति अजित कुमार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एडवाइजरी जारी कर प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को कालाबाजारी में जब्त की गईं जीवन रक्षक दवाओं को उपयोग में लाने को कहा है. कोर्ट ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को जिलाधिकारी से बात कर मालखाने में जब्त कर रखी गईं दवाइयां, ऑक्सीमीटर, रेमेडिसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की जांच कर खराब होने से पहले उपयोग में लाने का आदेश दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट
author img

By

Published : May 8, 2021, 3:03 AM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कालाबाजारी के आरोप में जब्त कर माल खाने में रखी जीवन रक्षक दवाओं को उपयोग में लाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों को जब्त रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीमीटर की जांच कर उपयोग में लाने के लिए तत्काल निर्णय लेने का निर्देश दिया है. साथ ही कोर्ट ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि एक हफ्ते के भीतर इस संबंध में जिलाधिकारी से संपर्क कर आदेश प्राप्त करें. जिलाधिकारियों को पुलिस की अर्जी पर तीन दिन में आदेश जारी करने के लिए कहा गया है. कोर्ट ने कहा जब्त मेडिकल वस्तुएं खराब होने से पहले उपयोग में लायी जाएं.

11 मई को कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेंगे डीएम
कोर्ट ने लखनऊ के दो प्राइवेट अस्पतालों में कोविड मरीजों की मौत पर जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त किया. वहीं मेरठ के जिलाधिकारी को सही जानकारी न दे पाने पर फटकार लगायी. कोर्ट ने मेरठ डीएम को मामले की जांच कर 11 मई को रिपोर्ट के साथ ऑनलाइन हाजिर रहने का निर्देश दिया है. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से कोरोना संक्रमण पर काबू पाने व कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए ढिलाई नहीं बरतने को कहा है.

ग्लोबल टेंडर प्रक्रिया के बजाय ग्लोबल मार्केट पर दिया जोर
जनहित याचिका की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने राज्य व केन्द्र सरकार से कहा कि वैक्सीनेशन में देरी नहीं होनी चाहिए. इसके लिए ग्लोबल टेंडर प्रक्रिया के बजाय सरकार ग्लोबल मार्केट में सीधे बात कर वैक्सीनेशन अभियान को जल्द पूरा करे, ताकि हर व्यक्ति को सुरक्षित किया जा सके.

इसे भी पढ़ें-कोरोना अपडेट: 24 घंटे में 28,076 नए मामले, 372 मौतें

'ग्रामीण क्षेत्रों में महामारी रोकथाम की कार्ययोजना की जाए पेश'
कोर्ट ने ग्रामीण क्षेत्र एवं कस्बों में महामारी के खिलाफ सरकार से अगली सुनवाई में कार्ययोजना बनाकर खाका पेश करने का निर्देश दिया हैं. याचिका पर अगली सुनवाई 11 मई को होगी. हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पंचायत चुनाव मतगणना के दौरान गाइडलाइंस के पालन पर राज्य चुनाव आयोग को समय देते हुए पूरी रिपोर्ट तलब की है. वहीं, शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान लखनऊ और मेरठ के जिलाधिकारी कोर्ट में ऑनलाइन पेश हुए और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की.

मेरठ जिलाधिकारी को कोर्ट की फटकार
लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं थीं. सन हॉस्पिटल ने दुर्भावनावश पैनिक फैलाया. उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. वहीं समर्थ हॉस्पिटल को कोरोना मरीज भर्ती करने का अधिकार नहीं है. लिहाजा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है. वहीं मेरठ के जिलाधिकारी के. बालाजी संतोषजनक जानकारी कोर्ट को नहीं दे सके. उन्होंने कहा कि कोरोना मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई. हालांकि मौत किस कारण हुई इसकी जानकारी उनके पास नहीं है. कोर्ट ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए डीएम को फटकार लगायी और 11 मई को जांच रिपोर्ट के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया.

इसे भी पढ़ें-जिम्मेदारियों से पीछे हटी केंद्र सरकार, बुलाई जाए सर्वदलीय बैठक : सोनिया गांधी

जब्त मेडिकल वस्तुएं उपयोग में लाने का आदेश
अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांटों में उत्पादन शुरू हो गया है. मांग और आपूर्ति में काफी सुधार हुआ है. कोरोना मरीजों की भर्ती प्रक्रिया के लिए सीएमओ व डीएम के रेफरल लेटर की व्यवस्था हटा ली गई है. कोर्ट ने पुलिस द्वारा कालाबाजारी में जब्त की गईं जीवन रक्षक दवाओं, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि के निस्तारण का अधिकार जिलाधिकारी को दिया है. कोर्ट ने कहा पुलिस अधिकारी मालखाने में रखी गई मेडिकल वस्तुओं के इस्तेमाल पर जिलाधिकारी से संपर्क कर आदेश प्राप्त कर सकते हैं. कोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों को तीन दिन में इस संबंध में आदेश जारी करने का निर्देश दिया है.

चुनाव आयोग ने मतगणना की फुटेज ड्राइव पेश की
चुनाव आयोग ने मतगणना के दौरान की फुटेज ड्राइव कोर्ट में पेश की. साथ ही आयोग ने कहा कि अभी नोडल अधिकारियों की पूरी रिपोर्ट नहीं आयी है. आयोग ने बताया कि अभी तक 28 जिलों में चुनाव ड्यूटी पर तैनात रहे 77 कर्मियों की मौत की सूचना मिली है. राज्य सरकार ने मृतक परिवार को 30 लाख मुआवजे के भुगतान की घोषणा की है.

इसे भी पढ़ें-यूपी पंचायत चुनाव के दौरान 10 हत्याएं, हिंसा के 301 मुकदमे दर्ज

देश में 8.5 करोड़ देशी वैक्सीन उपलब्ध
भारत सरकार ने कोर्ट से कहा कि 8.5 करोड़ दोनों देशी वैक्सीन उपलब्ध हैं. 35 हजार करोड़ का स्वास्थ्य बजट घोषित किया गया है. रूस की डेढ़ करोड़ स्पूतनिक-वी वैक्सीन भारत आ गई है. सभी को ग्लोबल मार्केट में वैक्सीन खरीदने की अनुमति दी गई है. राज्य सरकार ने दलील देते हुए कहा की वैक्सीन के लिए टेंडर जारी किया है. इस पर कोर्ट ने सीधे बात कर खरीद की छूट दी है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कालाबाजारी के आरोप में जब्त कर माल खाने में रखी जीवन रक्षक दवाओं को उपयोग में लाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों को जब्त रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीमीटर की जांच कर उपयोग में लाने के लिए तत्काल निर्णय लेने का निर्देश दिया है. साथ ही कोर्ट ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि एक हफ्ते के भीतर इस संबंध में जिलाधिकारी से संपर्क कर आदेश प्राप्त करें. जिलाधिकारियों को पुलिस की अर्जी पर तीन दिन में आदेश जारी करने के लिए कहा गया है. कोर्ट ने कहा जब्त मेडिकल वस्तुएं खराब होने से पहले उपयोग में लायी जाएं.

11 मई को कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेंगे डीएम
कोर्ट ने लखनऊ के दो प्राइवेट अस्पतालों में कोविड मरीजों की मौत पर जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त किया. वहीं मेरठ के जिलाधिकारी को सही जानकारी न दे पाने पर फटकार लगायी. कोर्ट ने मेरठ डीएम को मामले की जांच कर 11 मई को रिपोर्ट के साथ ऑनलाइन हाजिर रहने का निर्देश दिया है. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से कोरोना संक्रमण पर काबू पाने व कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए ढिलाई नहीं बरतने को कहा है.

ग्लोबल टेंडर प्रक्रिया के बजाय ग्लोबल मार्केट पर दिया जोर
जनहित याचिका की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने राज्य व केन्द्र सरकार से कहा कि वैक्सीनेशन में देरी नहीं होनी चाहिए. इसके लिए ग्लोबल टेंडर प्रक्रिया के बजाय सरकार ग्लोबल मार्केट में सीधे बात कर वैक्सीनेशन अभियान को जल्द पूरा करे, ताकि हर व्यक्ति को सुरक्षित किया जा सके.

इसे भी पढ़ें-कोरोना अपडेट: 24 घंटे में 28,076 नए मामले, 372 मौतें

'ग्रामीण क्षेत्रों में महामारी रोकथाम की कार्ययोजना की जाए पेश'
कोर्ट ने ग्रामीण क्षेत्र एवं कस्बों में महामारी के खिलाफ सरकार से अगली सुनवाई में कार्ययोजना बनाकर खाका पेश करने का निर्देश दिया हैं. याचिका पर अगली सुनवाई 11 मई को होगी. हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पंचायत चुनाव मतगणना के दौरान गाइडलाइंस के पालन पर राज्य चुनाव आयोग को समय देते हुए पूरी रिपोर्ट तलब की है. वहीं, शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान लखनऊ और मेरठ के जिलाधिकारी कोर्ट में ऑनलाइन पेश हुए और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की.

मेरठ जिलाधिकारी को कोर्ट की फटकार
लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं थीं. सन हॉस्पिटल ने दुर्भावनावश पैनिक फैलाया. उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. वहीं समर्थ हॉस्पिटल को कोरोना मरीज भर्ती करने का अधिकार नहीं है. लिहाजा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है. वहीं मेरठ के जिलाधिकारी के. बालाजी संतोषजनक जानकारी कोर्ट को नहीं दे सके. उन्होंने कहा कि कोरोना मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई. हालांकि मौत किस कारण हुई इसकी जानकारी उनके पास नहीं है. कोर्ट ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए डीएम को फटकार लगायी और 11 मई को जांच रिपोर्ट के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया.

इसे भी पढ़ें-जिम्मेदारियों से पीछे हटी केंद्र सरकार, बुलाई जाए सर्वदलीय बैठक : सोनिया गांधी

जब्त मेडिकल वस्तुएं उपयोग में लाने का आदेश
अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांटों में उत्पादन शुरू हो गया है. मांग और आपूर्ति में काफी सुधार हुआ है. कोरोना मरीजों की भर्ती प्रक्रिया के लिए सीएमओ व डीएम के रेफरल लेटर की व्यवस्था हटा ली गई है. कोर्ट ने पुलिस द्वारा कालाबाजारी में जब्त की गईं जीवन रक्षक दवाओं, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि के निस्तारण का अधिकार जिलाधिकारी को दिया है. कोर्ट ने कहा पुलिस अधिकारी मालखाने में रखी गई मेडिकल वस्तुओं के इस्तेमाल पर जिलाधिकारी से संपर्क कर आदेश प्राप्त कर सकते हैं. कोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों को तीन दिन में इस संबंध में आदेश जारी करने का निर्देश दिया है.

चुनाव आयोग ने मतगणना की फुटेज ड्राइव पेश की
चुनाव आयोग ने मतगणना के दौरान की फुटेज ड्राइव कोर्ट में पेश की. साथ ही आयोग ने कहा कि अभी नोडल अधिकारियों की पूरी रिपोर्ट नहीं आयी है. आयोग ने बताया कि अभी तक 28 जिलों में चुनाव ड्यूटी पर तैनात रहे 77 कर्मियों की मौत की सूचना मिली है. राज्य सरकार ने मृतक परिवार को 30 लाख मुआवजे के भुगतान की घोषणा की है.

इसे भी पढ़ें-यूपी पंचायत चुनाव के दौरान 10 हत्याएं, हिंसा के 301 मुकदमे दर्ज

देश में 8.5 करोड़ देशी वैक्सीन उपलब्ध
भारत सरकार ने कोर्ट से कहा कि 8.5 करोड़ दोनों देशी वैक्सीन उपलब्ध हैं. 35 हजार करोड़ का स्वास्थ्य बजट घोषित किया गया है. रूस की डेढ़ करोड़ स्पूतनिक-वी वैक्सीन भारत आ गई है. सभी को ग्लोबल मार्केट में वैक्सीन खरीदने की अनुमति दी गई है. राज्य सरकार ने दलील देते हुए कहा की वैक्सीन के लिए टेंडर जारी किया है. इस पर कोर्ट ने सीधे बात कर खरीद की छूट दी है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.