प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट के महानिबंधक ने कोरोना से बचाव के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के पांच मार्च को जारी एडवाइजरी के क्रम में एडवाइजरी जारी की है. जिसमें कहा गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधानपीठ और लखनऊ खंडपीठ में पब्लिक गैदरिंग से बचा जाए. वादकारियों को अदालत में आने से रोकने के लिए अधिवक्ता उन्हें हतोत्साहित करें. अधिवक्ता व वादकारी के स्वयं बहस वाले मुकदमे में अनुपस्थित रहने पर प्रतिकूल आदेश नहीं होगा.
कोर्ट ने कहा कि बेहद जरूरी होने पर ही मेडिएशन प्रोसीडिंग की जाए. कोर्ट ने लोगों से हाथ मिलाने से भी परहेज करने सलाह दी थी. कोर्ट ने वादकारियों, वकीलों, कोर्ट स्टाफ, सिक्योरिटी, मेंटीनेंस और सपोर्ट स्टॉफ के साथ ही स्टूडेंट इंटर्न और मीडिया को आदेश के पालन का निर्देश दिया. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने नोटिफिकेशन जारी कर आदेश दिया है.