प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने प्रधानमंत्री से 21 अगस्त तक इस नोटिस का जवाब देने को कहा है. न्यायमूर्ति एम के गुप्ता ने बीएसएफ से बर्खास्त सिपाही तेजबहादुर यादव की चुनाव याचिका पर यह आदेश दिया है. 21 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी.
तेजबहादुर की याचिका पर सुनवाई
तेजबहादुर यादव की ओर से वरिष्ठ वकील शैलेंद्र ने बहस की. याची का कहना है कि उसके नामांकन पत्र को गलत जानकारी देने पर निरस्त कर दिया गया था. साथ ही उसे जवाब दाखिल करने का समय भी नहीं दिया गया. चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक उसे अपना पक्ष रखने के लिए 24 घंटे का समय मिलना चाहिए था. तेजबहादुर ने याचिका में चुनाव अधिकारियों पर राजनीतिक दवाब में निर्णय लेने का आरोप लगाया है. कोर्ट ने आवश्यक रूप से चुनाव आयुक्त सहित चुनाव अधिकारियों और एक न्यूज चैनल को पक्षकार बनाने पर आपत्ति की जिस पर याची ने पक्षकार से हटाने की मांग की. कोर्ट ने याची को इस पर अर्जी दाखिल करने की छूट दी है. साथ ही कोर्ट ने पीएम को जारी किए गए नोटिस को पंजीकृत डाक और समाचार पत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. 21 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी.