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तेज बहादुर की याचिका पर पीएम मोदी को इलाहाबाद हाइकोर्ट से मिला नोटिस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया है. प्रधानमंत्री को 21 अगस्त तक कोर्ट के इस नोटिस पर जवाब दाखिल करना है. सेना से बर्खास्त तेजबहादुर यादव की याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है.

तेजबहादुर की याचिका पर कोर्ट ने पीएम मोदी को जारी किया नोटिस.
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Published : Jul 19, 2019, 5:22 PM IST

Updated : Jul 19, 2019, 6:00 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने प्रधानमंत्री से 21 अगस्त तक इस नोटिस का जवाब देने को कहा है. न्यायमूर्ति एम के गुप्ता ने बीएसएफ से बर्खास्त सिपाही तेजबहादुर यादव की चुनाव याचिका पर यह आदेश दिया है. 21 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी.

तेजबहादुर की याचिका पर सुनवाई
तेजबहादुर यादव की ओर से वरिष्ठ वकील शैलेंद्र ने बहस की. याची का कहना है कि उसके नामांकन पत्र को गलत जानकारी देने पर निरस्त कर दिया गया था. साथ ही उसे जवाब दाखिल करने का समय भी नहीं दिया गया. चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक उसे अपना पक्ष रखने के लिए 24 घंटे का समय मिलना चाहिए था. तेजबहादुर ने याचिका में चुनाव अधिकारियों पर राजनीतिक दवाब में निर्णय लेने का आरोप लगाया है. कोर्ट ने आवश्यक रूप से चुनाव आयुक्त सहित चुनाव अधिकारियों और एक न्यूज चैनल को पक्षकार बनाने पर आपत्ति की जिस पर याची ने पक्षकार से हटाने की मांग की. कोर्ट ने याची को इस पर अर्जी दाखिल करने की छूट दी है. साथ ही कोर्ट ने पीएम को जारी किए गए नोटिस को पंजीकृत डाक और समाचार पत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. 21 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने प्रधानमंत्री से 21 अगस्त तक इस नोटिस का जवाब देने को कहा है. न्यायमूर्ति एम के गुप्ता ने बीएसएफ से बर्खास्त सिपाही तेजबहादुर यादव की चुनाव याचिका पर यह आदेश दिया है. 21 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी.

तेजबहादुर की याचिका पर सुनवाई
तेजबहादुर यादव की ओर से वरिष्ठ वकील शैलेंद्र ने बहस की. याची का कहना है कि उसके नामांकन पत्र को गलत जानकारी देने पर निरस्त कर दिया गया था. साथ ही उसे जवाब दाखिल करने का समय भी नहीं दिया गया. चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक उसे अपना पक्ष रखने के लिए 24 घंटे का समय मिलना चाहिए था. तेजबहादुर ने याचिका में चुनाव अधिकारियों पर राजनीतिक दवाब में निर्णय लेने का आरोप लगाया है. कोर्ट ने आवश्यक रूप से चुनाव आयुक्त सहित चुनाव अधिकारियों और एक न्यूज चैनल को पक्षकार बनाने पर आपत्ति की जिस पर याची ने पक्षकार से हटाने की मांग की. कोर्ट ने याची को इस पर अर्जी दाखिल करने की छूट दी है. साथ ही कोर्ट ने पीएम को जारी किए गए नोटिस को पंजीकृत डाक और समाचार पत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. 21 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी.

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प्रयागराज 19 जुलाई

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने  वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोटिस जारी की है ।और 21 अगस्त तक जवाब मांगाहै।

कोर्ट ने ए बी पी न्यूज चैनल सहित अन्य विपक्षियो को पक्षकार से हटाने की याची की  मांग स्वीकार कर ली है और याची अधिवक्ता को इस आशय की अर्जी दाखिल करने का समय दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति एम् के गुप्ता ने बी एस ऍफ़ से बर्खास्त सिपाही तेज बहादुर यादव की चुनाव याचिका पर दियाहै।

याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेंद्र ने बहस की ।याची का कहना है कि उसके नामांकन पत्र को गलत जानकारी देने पर निरस्त कर दिया गया ,उसे जवाब दाखिल करने का समय नही दिया गया ।कानून के मुताबिक को बिना उसे 24 घण्टे का समय मिलना चाहिए।याचिका में चुनाव अधिकारियो पर राजनितिक दबाव में निर्णय लेने का आरोप लगाया गया है।याची का नामांकन बर्खास्तगी की जानकारी छिपाने के आधार पर निरस्त हुआ।कोर्ट ने आवश्यक रूप से चुनाव आयुक्त सहित चुनाव अधिकरियो  व् न्यूज चैनल को पक्षकार बनाने पर आपत्ति की जिसपर याची ने पक्षकार से हटाने की मांग की।कोर्ट ने याची को अर्जी दाखिल करने की छूट दी है। कोर्ट ने नोटिस पंजीकृत डॉक व् समाचार पत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है ।याचिका की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।


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Last Updated : Jul 19, 2019, 6:00 PM IST
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