प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अल्लापुर प्रयागराज निवासी मनोज तिवारी को पुलिस सुरक्षा दिए जाने पर कमेटी को निर्णय लेने का निर्देश दिया है. याची मनोज तिवारी ने बच्चा पासी गैंग से अपनी जान का खतरा बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सुरक्षा दिलाए जाने की मांग की थी.
याचिका पर न्यायाधीश अंजनी कुमार मिश्र और न्यायाधीश प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने सुनवाई की. याची के अधिवक्ता सुनील चौधरी का कहना था कि अल्लापुर में गत वर्ष हुए सचिन सोनकर हत्याकांड में बच्चा पासी गैंग का हाथ होने का आरोप है. सचिन सोनकर ने याची को इस बारे में बताया था कि बच्चा पासी गैंग उसकी हत्या की प्लानिंग कर रहा है.
बता दें कि हमले के दौरान याची मनोज तिवारी तो बचकर निकल गए, लेकिन उन्हें बचाने वाले सचिन सोनकर की हमले में मौत हो गई. याची पर भी गोलियां चलाई गईं थी, लेकिन उन्हें गोली नहीं लगी और वह बच गए. याची मनोज तिवारी ने जार्जटाउन थाने में हत्या के प्रयास की प्राथमिकी भी दर्ज करवाई है. याची को तत्कालीन एसएसपी के मौखिक निर्देश पर अगस्त 2019 में सुरक्षा के लिए एक गनर दिया गया था, जिसे मार्च 2020 में वापस ले लिया गया. हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि याची को सुरक्षा देने के प्रत्यावेदन पर जिला स्तरीय सुरक्षा समिति चार सप्ताह में निर्णय ले.