प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिवंगत शिक्षकों के ग्रेच्युटी पर एक अहम आदेश दिया है. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के दिवंगत शिक्षकों के ग्रेच्युटी का भुगतान विलंब से करने के कारण उस पर ब्याज का भुगतान पात्रता तिथि से करने का निर्देश दिया है.
यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने प्रदीप कुमार अग्रवाल व सात अन्य की याचिकाओं पर उनके अधिवक्ता कमल कुमार केसरवानी को सुनकर दिया है. मामले के तथ्यों के अनुसार याचियों के माता-पिता और पति-पत्नी बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक थे. जिनकी सेवाकाल में ही मृत्यु हो गई थी. मृत्यु के बाद उनके समस्त लाभों का भुगतान कर दिया गया था. लेकिन ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया था. इसके लिए हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थी.
इन सभी याचिकाओं की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचियों के प्रत्यावेदन पर विचार करते हुए ग्रेच्युटी का भुगतान करने का आदेश दिया. इस आदेश के अनुपालन में बेसिक शिक्षा विभाग ने ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया. लेकिन ग्रेच्युटी का भुगतान विलंब से करने के कारण उस पर देय ब्याज का भुगतान नहीं किया गया. इस पर पुनः हाईकोर्ट में ये याचिकाएं दाखिल की गई. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने ब्याज का भुगतान देय तिथि से भुगतान की तिथि तक 8 प्रतिशत की दर से 2 माह में करने का आदेश दिया.
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