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स्वामी चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने के आरोपी सचिन सिंह उर्फ सोनू की जमानत मंजूर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने के आरोपी सचिन सिंह उर्फ सोनू की जमानत मंजूर कर ली है. इस जमानत मंजूरी का आदेश न्यायमूर्ति  यसडी सिंह ने दिया.

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स्वामी चिन्मयानंद
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Published : Dec 5, 2019, 5:32 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करने वाले आरोपी सचिन सिंह की जमानत मंजूर कर ली है. इस आरोपी पर रेप पीड़िता छात्रा के साथ मिलकर चिन्मयानंद से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप है. जमानत मंजूरी का आदेश न्यायमूर्ति यसडी सिंह ने दिया है. यसडी सिंह ने बताया कि एक अन्य आरोपी विक्रम उर्फ दुर्गेश की भी जमानत अर्जी दाखिल कर दी गई है.

आरोपी विक्रम उर्फ दुर्गेश की भी जमानत अर्जी दाखिल

  • आरोपी पर रेप पीड़िता छात्रा के साथ मिलकर चिन्मयानंद से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप है.
  • इस मुकदमे में आरबी मिश्रा और सचिन मिश्रा ने बहस की थी.
  • न्यायमूर्ति यसडी सिंह ने बताया कि एक अन्य आरोपी विक्रम उर्फ दुर्गेश की भी जमानत अर्जी दाखिल कर दी गई है, जिसकी सुनवाई सोमवार को होगी.

इसे भी पढ़ें:- जलाए जाने के बाद मदद के लिए एक किमी तक चली उन्नाव गैंगरेप पीड़िता

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करने वाले आरोपी सचिन सिंह की जमानत मंजूर कर ली है. इस आरोपी पर रेप पीड़िता छात्रा के साथ मिलकर चिन्मयानंद से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप है. जमानत मंजूरी का आदेश न्यायमूर्ति यसडी सिंह ने दिया है. यसडी सिंह ने बताया कि एक अन्य आरोपी विक्रम उर्फ दुर्गेश की भी जमानत अर्जी दाखिल कर दी गई है.

आरोपी विक्रम उर्फ दुर्गेश की भी जमानत अर्जी दाखिल

  • आरोपी पर रेप पीड़िता छात्रा के साथ मिलकर चिन्मयानंद से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप है.
  • इस मुकदमे में आरबी मिश्रा और सचिन मिश्रा ने बहस की थी.
  • न्यायमूर्ति यसडी सिंह ने बताया कि एक अन्य आरोपी विक्रम उर्फ दुर्गेश की भी जमानत अर्जी दाखिल कर दी गई है, जिसकी सुनवाई सोमवार को होगी.

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स्वामी चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने के आरोपी सचिन सिंह उर्फ सोनू की जमानत मंजूर 



अन्य आरोपी विक्रम उर्फ दुर्गेश ने भी दाखिल की अर्जी 



प्रयागराज 5 दिसंबर 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करने के आरोपी सचिन सिंह की जमानत मंजूर कर ली है । इन पर रेप पीड़िता छात्रा के साथ मिलकर स्वामी से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप है । यह आदेश न्यायमूर्ति  यस डी  सिंह ने दिया है। अर्जी पर  अधिवक्ता आर बी मिश्रा व सचिन मिश्रा ने बहस किया।  उन्होंने बताया कि एक अन्य आरोपी विक्रम उर्फ दुर्गेश की भी जमानत अर्जी दाखिल कर दी गई है। जिसकी  सुनवाई सोमवार को  होगी।


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