ETV Bharat / state

Allahabad High Court : धमकी व साजिश के मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्र की जमानत मंजूर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धमकी व साजिश के मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्र की जमानत याचिका मंजूर कर ली. आगरा जेल में बंद पूर्व विधायक विजय मिश्र समेत कई अन्य के खिलाफ मई 2022 में भदोही के गोपीगंज थाने में कृष्ण मोहन तिवारी ने एफआईआर दर्ज कराई थी.

etv bharat
इलाहाबाद हाईकोर्ट
author img

By

Published : Feb 22, 2023, 10:43 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्र को राहत देते हुए गोपीगंज थाने के मारपीट, धमकी और साजिश के मामले में जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने दिया है.

आगरा जेल में बंद पूर्व विधायक विजय मिश्र समेत कई अन्य के खिलाफ मई 2022 में भदोही के गोपीगंज थाने में कृष्ण मोहन तिवारी ने एफआईआर दर्ज कराई थी. इस मामले में विजय मिश्र व अन्य पर विधायक की हत्या की साजिश, धमकी व मारपीट का आरोप लगाया गया है.

कैवियेट पर स्पष्टीकरण को लेकर फर्रुखाबाद के डीएम व सिटी मजिस्ट्रेट तलब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ध्वस्तीकरण के एक मामले में फर्रुखाबाद की सिटी मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव का कैवियट दाखिल होने पर वहां के डीएम और सिटी मजिस्ट्रेट को गुरुवार सुबह दस बजे स्पष्टीकरण के लिए तलब किया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने गौरव अरोरा व चार अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है.

कोर्ट ने सिटी मजिस्ट्रेट से यह स्पष्ट करने को कहा है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कैवियेट क्यों दाखिल किया और ऐसा करने से पहले उच्चाधिकारियों से अनुमति ली थी या नहीं. कोर्ट ने कैवियेट दाखिल करने वाले अधिवक्ता अतुल कुमार तिवारी को भी उपस्थित रहने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष से अतुल कुमार तिवारी को इसकी सूचना मुहैया कराने को कहा है. याचिका के अनुसार याचियों की संपत्ति का ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किया गया है. कहा गया है कि ऐसा करने से उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया. कोर्ट ने विवादित संपत्ति की यथास्थिति कायम रखने को कहा है.

पढ़ेंः Allahabad High Court : कोर्ट ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाने की याचिका खारिज की

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्र को राहत देते हुए गोपीगंज थाने के मारपीट, धमकी और साजिश के मामले में जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने दिया है.

आगरा जेल में बंद पूर्व विधायक विजय मिश्र समेत कई अन्य के खिलाफ मई 2022 में भदोही के गोपीगंज थाने में कृष्ण मोहन तिवारी ने एफआईआर दर्ज कराई थी. इस मामले में विजय मिश्र व अन्य पर विधायक की हत्या की साजिश, धमकी व मारपीट का आरोप लगाया गया है.

कैवियेट पर स्पष्टीकरण को लेकर फर्रुखाबाद के डीएम व सिटी मजिस्ट्रेट तलब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ध्वस्तीकरण के एक मामले में फर्रुखाबाद की सिटी मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव का कैवियट दाखिल होने पर वहां के डीएम और सिटी मजिस्ट्रेट को गुरुवार सुबह दस बजे स्पष्टीकरण के लिए तलब किया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने गौरव अरोरा व चार अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है.

कोर्ट ने सिटी मजिस्ट्रेट से यह स्पष्ट करने को कहा है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कैवियेट क्यों दाखिल किया और ऐसा करने से पहले उच्चाधिकारियों से अनुमति ली थी या नहीं. कोर्ट ने कैवियेट दाखिल करने वाले अधिवक्ता अतुल कुमार तिवारी को भी उपस्थित रहने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष से अतुल कुमार तिवारी को इसकी सूचना मुहैया कराने को कहा है. याचिका के अनुसार याचियों की संपत्ति का ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किया गया है. कहा गया है कि ऐसा करने से उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया. कोर्ट ने विवादित संपत्ति की यथास्थिति कायम रखने को कहा है.

पढ़ेंः Allahabad High Court : कोर्ट ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाने की याचिका खारिज की

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.