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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाल विकास अधिकारी को दिये निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाल विकास परियोजना अधिकारी को निर्देश दिये. कोर्ट ने पूछा कि याची आंगनवाड़ी सहायिका खिरकवाड़ी रामनगर टप्पा वैश्य में समायोजित किया जा सकता है.

ईटीवी भारत
इलाहाबाद हाई कोर्ट
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Published : Jul 11, 2022, 9:59 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाल विकास अधिकारी संभल से पूछा कि क्या याची आंगनवाड़ी सहायिका खिरकवाड़ी रामनगर टप्पा वैश्य में समायोजित हो सकती है. कोर्ट ने इस आदेश का पालन करने या 28 जुलाई को हाजिर होने का निर्देश दिया है.

इसके साथ ही याची को तबादले के स्थान आंगनवाड़ी केंद्र मैदावलि में पांच दिन में कार्यभार ग्रहण कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. याचिका की सुनवाई 28 जुलाई को होगी. ये आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने श्रीमती सुशीला कुमारी की याचिका पर दिया है.

इसे भी पढ़ें- इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने किया बवाल, स्नातक के प्रथम वर्ष में प्रमोट करने की उठाई मांग

याचिका पर अधिवक्ता अरविंद कुमार मिश्र ने बहस की. इनका कहना था कि याची की नियुक्ति संविदा पर की गई है. उसे पांच किमी दूर स्थानांतरित कर दिया गया है. बाल विकास परियोजना अधिकारी उसकी नियुक्ति अधिकारी नहीं है. उन्हें तबादला करने का अधिकार नहीं है. उसे नियुक्ति केंद्र में ही समायोजित किया जाये.

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाल विकास अधिकारी संभल से पूछा कि क्या याची आंगनवाड़ी सहायिका खिरकवाड़ी रामनगर टप्पा वैश्य में समायोजित हो सकती है. कोर्ट ने इस आदेश का पालन करने या 28 जुलाई को हाजिर होने का निर्देश दिया है.

इसके साथ ही याची को तबादले के स्थान आंगनवाड़ी केंद्र मैदावलि में पांच दिन में कार्यभार ग्रहण कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. याचिका की सुनवाई 28 जुलाई को होगी. ये आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने श्रीमती सुशीला कुमारी की याचिका पर दिया है.

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याचिका पर अधिवक्ता अरविंद कुमार मिश्र ने बहस की. इनका कहना था कि याची की नियुक्ति संविदा पर की गई है. उसे पांच किमी दूर स्थानांतरित कर दिया गया है. बाल विकास परियोजना अधिकारी उसकी नियुक्ति अधिकारी नहीं है. उन्हें तबादला करने का अधिकार नहीं है. उसे नियुक्ति केंद्र में ही समायोजित किया जाये.

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