प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार अध्यापक भर्ती योग्यता परीक्षा में याची के बैठने की अनुमति देने पर चयन बोर्ड के सचिव को 2 माह में सकारण आदेश पारित करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति ए के मिश्र प्रथम ने प्रमोद कुमार मौर्य की याचिका पर दिया. याचिका पर अधिवक्ता एम ए सिद्दीकी ने बहस की.
इनका कहना था कि याची परीक्षा में सफल घोषित हुआ किन्तु जब पुनरीक्षित परिणाम घोषित किया गया तो एक अंक से चयन सूची से बाहर हो गया. अन्य पिछड़ा वर्ग की कट ऑफ मेरिट 66.7अंक है और याची को 66.6अंक मिले है और पद खाली पड़े हैं. इसलिए याची को भी मौका दिया जाये.