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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेशों को 5 जनवरी तक के लिए बढ़ाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस की वजह से अपने अंतरिम आदेशों को 5 जनवरी 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है. कोविड 19 की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण कोर्ट ने सभी अंतरिम आदेशों की अवधि बढा दी थी, जिनकी अवधि इस दौरान खत्म हो रही थी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Dec 2, 2020, 4:52 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधीनस्थ अदालतों, अधिकरणों, न्यायिक संस्थाओं के निश्चित अवधि के जिए जारी सभी अंतरिम आदेशों की अवधि 5 जनवरी 2021 तक के लिए बढ़ा दी है. कोविड 19 की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण कोर्ट ने सभी अंतरिम आदेशों की अवधि बढा दी थी, जिनकी अवधि इस दौरान खत्म हो रही थी.

अंतरिम आदेशों को समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है

19 अगस्त 2020 को अंतरिम आदेशों और कैविएट की अवधि 1 दिसम्बर तक बढ़ाने के विस्तृत आदेश जारी किये गये थे. कोर्ट ने कहा कि 20 अक्तूबर 2020 को विस्तृत आदेश जारी किये गये थे. कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति में बदलाव नहीं आया है, ऐसे में सभी अंतरिम आदेशों की अवधि 5 जनवरी तक बढ़ायी जा रही है. याचिका की अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति एम. एन. भंडारी और न्यायमूर्ति एस. एस. शमशेरी की खंडपीठ ने दिया.

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधीनस्थ अदालतों, अधिकरणों, न्यायिक संस्थाओं के निश्चित अवधि के जिए जारी सभी अंतरिम आदेशों की अवधि 5 जनवरी 2021 तक के लिए बढ़ा दी है. कोविड 19 की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण कोर्ट ने सभी अंतरिम आदेशों की अवधि बढा दी थी, जिनकी अवधि इस दौरान खत्म हो रही थी.

अंतरिम आदेशों को समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है

19 अगस्त 2020 को अंतरिम आदेशों और कैविएट की अवधि 1 दिसम्बर तक बढ़ाने के विस्तृत आदेश जारी किये गये थे. कोर्ट ने कहा कि 20 अक्तूबर 2020 को विस्तृत आदेश जारी किये गये थे. कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति में बदलाव नहीं आया है, ऐसे में सभी अंतरिम आदेशों की अवधि 5 जनवरी तक बढ़ायी जा रही है. याचिका की अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति एम. एन. भंडारी और न्यायमूर्ति एस. एस. शमशेरी की खंडपीठ ने दिया.

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