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सांसद अतुल राय को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका,याचिका खारिज

सांसद अतुल राय को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका. सांसद अतुल राय की गैंगस्टर एक्ट में निरुद्धि के विरुद्ध दाखिल याचिका खारिज. न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति सुधारानी ठाकुर की खंडपीठ ने अतुल राय की याचिका पर दिया आदेश.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Jan 13, 2022, 7:32 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छात्रा से दुष्कर्म और धोखाधड़ी के मामले में आरोपी सांसद अतुल राय की गैंगस्टर एक्ट में निरुद्धि के विरुद्ध दाखिल याचिका खारिज कर दी है.

कोर्ट ने कहा कि याची के खिलाफ चार मुकदमों का ट्रायल चल रहा है और जो आरोप लगाए गए हैं उनसे यह नहीं कहा जा सकता कि याची के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कोई मामला नहीं बनता है. यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति सुधारानी ठाकुर की खंडपीठ ने अतुल राय की याचिका पर दिया है.

गौरतलब है कि अतुल राय के विरुद्ध 23 अक्तूबर 2021 को वाराणसी के लंका थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था. याचिका में कहा गया है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई बदले की भावना से प्रेरित है. याची के खिलाफ 2017 में बलवा, जानलेवा हमला और अपहरण आदि के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इस मुकदमे में हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. याची ने इस मामले में पुलिस के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने एसएसपी वाराणसी को तलब कर स्पष्टीकरण मांगा था.

इसी कारण उसके खिलाफ आनन-फानन में आरोप पत्र दाखिल किया गया. कोर्ट ने मामले को दो साल से अधिक पुराना होने का आधार नहीं मानते हुए याचिका खारिज कर दी.

इसे भी पढ़ें- रेप पीड़ित और गवाह के आत्मदाह का मामला, बसपा सांसद अतुल राय के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छात्रा से दुष्कर्म और धोखाधड़ी के मामले में आरोपी सांसद अतुल राय की गैंगस्टर एक्ट में निरुद्धि के विरुद्ध दाखिल याचिका खारिज कर दी है.

कोर्ट ने कहा कि याची के खिलाफ चार मुकदमों का ट्रायल चल रहा है और जो आरोप लगाए गए हैं उनसे यह नहीं कहा जा सकता कि याची के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कोई मामला नहीं बनता है. यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति सुधारानी ठाकुर की खंडपीठ ने अतुल राय की याचिका पर दिया है.

गौरतलब है कि अतुल राय के विरुद्ध 23 अक्तूबर 2021 को वाराणसी के लंका थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था. याचिका में कहा गया है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई बदले की भावना से प्रेरित है. याची के खिलाफ 2017 में बलवा, जानलेवा हमला और अपहरण आदि के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इस मुकदमे में हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. याची ने इस मामले में पुलिस के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने एसएसपी वाराणसी को तलब कर स्पष्टीकरण मांगा था.

इसी कारण उसके खिलाफ आनन-फानन में आरोप पत्र दाखिल किया गया. कोर्ट ने मामले को दो साल से अधिक पुराना होने का आधार नहीं मानते हुए याचिका खारिज कर दी.

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