प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्सा अंसारी को भूमि पर कब्जा करने के मामले में राहत देने से इंकार कर दिया. हाई कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्सा अंसारी राहत देने वाली याचिका खारिज कर दी. याचिका में गिरोह बंद कानून के तहत दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की गई थी. यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा तथा न्यायमूर्ति रजनीश कुमार ने आफ्सा अंसारी की याचिका पर दिया है.
आफ्सा अंसारी पर मऊ के दक्षिणी टोला थाने में 31 जनवरी 2022 को गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. कोर्ट ने इससे पहले सह अभियुक्त रविंद्र नारायण सिंह व अन्य की याचिका खारिज की थी.
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