प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज हंडिया राजमार्ग की सरकारी जमीन पर स्थित शाही मस्जिद सैदाबाद को हटाने से रोकने का आदेश देने से मना कर दिया है. यह मस्जिद फोरलेन सड़क चौड़ीकरण में बाधक होने के कारण हटाने की योजना है.
कोर्ट ने कहा कि आजादी के पहले से मस्जिद होने का दावा साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है. यह सिर्फ बयान पर आधारित है. कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याची को दीवानी अदालत में मुकदमा दाखिल करने की छूट दी है. साथ ही दीवानी अदालत को प्रकरण पर स्वतंत्र रूप से विचार कर निर्णय लेने का आदेश दिया है.
पढ़ेंः APO भर्ती परीक्षा में आरक्षण को लेकर यूपी लोक सेवा आयोग पर उठे सवाल
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने इंतजामिया कमेटी शाही मस्जिद की याचिका पर दिया है. याचिका के अनुसार पीडब्ल्यूडी प्रयागराज से हंडिया तक के मार्ग का चौड़ीकरण कर रहा है. शाही मस्जिद सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग की भूमि पर बनी है, जो अवैध है. कोर्ट के इस आदेश से राजमार्ग चौड़ीकरण का रास्ता साफ हो गया है.
पढ़ेंः तथ्य छुपाकर नौकरी करने वाले बर्खास्त शिक्षक को हाईकोर्ट से राहत