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सीएम योगी की आपत्तिजनक फोटो शेयर करने वाले को नहीं मिला राहत, कोर्ट ने मुकदमा रद्द करने की याचिका खारिज की

इलाहाबाज हाईकोर्ट ने सीएम योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक फोटो शेयर करने वाले को आरोपी की याचिका खारिज कर दी है. याचिका में कहा गया था कि फोटो शेयर करने में याची की कोई गलती नहीं है. वह पूरी तरीके से निर्दोष है.

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सीएम योगी आदित्यनाथ
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Published : Jul 4, 2023, 9:54 PM IST

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक तस्वीर व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करने के आरोपी को हाईकोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने मुकदमे की चार्ज शीट और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामले में लिए गए संज्ञान आदेश को रद्द करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है.

सिद्धार्थनगर के रंजीत सिंह की याचिका पर न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने सुनवाई की. शासकीय अधिवक्ता एके संड ने याचिका का विरोध किया. याची के खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी सिद्धार्थनगर भवानीगंज के पंकज पांडे ने आईपीसी की धारा 505 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप है कि 12 जून 2017 को विकासखंड डुमरियागंज के नाम से बने व्हाट्सएप ग्रुप पर चौरा गांव के आरोपी रंजीत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की थी.

आपत्तिजनक तस्वीर शेयर की शिकायतकर्ता पंकज पांडेय का कहना था कि इस तस्वीर को पोस्ट करने से सामाजिक सौहार्द बिगड़ने व समाज में आपसी समरसता को खतरा पैदा होने की आशंका है. पुलिस ने मामले की जांच के बाद 31 अप्रैल 2017 को चार्जशीट दाखिल कर दी. आरोपी ने पुलिस के सामने दिए अपने बयान में स्वीकार किया कि उसी के व्हाट्सएप से वह फोटो शेयर की गई है, उसने अपनी गलती स्वीकार की. याचिका में कहा गया कि फोटो शेयर करने में याची की कोई गलती नहीं है. वह पूरी तरीके से निर्दोष है. कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए याचिका खारिज कर दी है.

पढ़ेंः कन्नौज: सीएम योगी की आपत्तिजनक फोटो पोस्ट करने वाला युवक गिरफ्तार

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक तस्वीर व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करने के आरोपी को हाईकोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने मुकदमे की चार्ज शीट और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामले में लिए गए संज्ञान आदेश को रद्द करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है.

सिद्धार्थनगर के रंजीत सिंह की याचिका पर न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने सुनवाई की. शासकीय अधिवक्ता एके संड ने याचिका का विरोध किया. याची के खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी सिद्धार्थनगर भवानीगंज के पंकज पांडे ने आईपीसी की धारा 505 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप है कि 12 जून 2017 को विकासखंड डुमरियागंज के नाम से बने व्हाट्सएप ग्रुप पर चौरा गांव के आरोपी रंजीत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की थी.

आपत्तिजनक तस्वीर शेयर की शिकायतकर्ता पंकज पांडेय का कहना था कि इस तस्वीर को पोस्ट करने से सामाजिक सौहार्द बिगड़ने व समाज में आपसी समरसता को खतरा पैदा होने की आशंका है. पुलिस ने मामले की जांच के बाद 31 अप्रैल 2017 को चार्जशीट दाखिल कर दी. आरोपी ने पुलिस के सामने दिए अपने बयान में स्वीकार किया कि उसी के व्हाट्सएप से वह फोटो शेयर की गई है, उसने अपनी गलती स्वीकार की. याचिका में कहा गया कि फोटो शेयर करने में याची की कोई गलती नहीं है. वह पूरी तरीके से निर्दोष है. कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए याचिका खारिज कर दी है.

पढ़ेंः कन्नौज: सीएम योगी की आपत्तिजनक फोटो पोस्ट करने वाला युवक गिरफ्तार

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