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हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद रमाकांत यादव की याचिका खारिज की - माकांत यादव की याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मारपीट के मामले में चुनौती देने वाली पूर्व सांसद रमाकांत यादव की याचिका खारिज कर दी है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Aug 4, 2022, 10:16 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मारपीट के मामले में दाखिल चार्जशीट को चुनौती देने वाली पूर्व सांसद रमाकांत यादव की याचिका खारिज कर दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति बृजराज सिंह ने रमाकांत यादव व अन्य की ओर से दाखिल याचिका वापस लेने पर दिया है.

पूर्व सांसद पर चंदौली के अलीनगर थाने में मारपीट सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी. उसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था. पूर्व सांसद ने याचिका में इस आरोप पत्र को चुनौती देते हुए रद्द करने की मांग की थी. सुनवाई के दौरान पूर्व सांसद की ओर से याचिका को वापस लेने की मांग की गई. इस पर कोर्ट ने वापस लेने के आधार पर याचिका खारिज कर दी है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मारपीट के मामले में दाखिल चार्जशीट को चुनौती देने वाली पूर्व सांसद रमाकांत यादव की याचिका खारिज कर दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति बृजराज सिंह ने रमाकांत यादव व अन्य की ओर से दाखिल याचिका वापस लेने पर दिया है.

पूर्व सांसद पर चंदौली के अलीनगर थाने में मारपीट सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी. उसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था. पूर्व सांसद ने याचिका में इस आरोप पत्र को चुनौती देते हुए रद्द करने की मांग की थी. सुनवाई के दौरान पूर्व सांसद की ओर से याचिका को वापस लेने की मांग की गई. इस पर कोर्ट ने वापस लेने के आधार पर याचिका खारिज कर दी है.

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