प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती में खाली पदों पर याची की नियुक्ति पर विचार करने का बेसिक शिक्षा निदेशक को अतिरिक्त समय दिया है. कोर्ट ने कहा कि निर्णय याची को भेजा जाय. इसके लिए याची अपने पते का स्टैम्प युक्त लिफाफा देगा.
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि बेसिक शिक्षा निदेशक फिर भी आदेश का पालन नहीं करते तो याची दोबारा अवमानना याचिका दायर कर सकता है. यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने नेहा परवीन की अवमानना याचिका पर दिया है. याची का कहना था कि कोर्ट ने बेसिक शिक्षा निदेशक डॉ. सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह को नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया गया था. इसके बावजूद जानबूझकर आदेश अवहेलना की गयी है. याची ने कोर्ट से अवमानना कार्रवाई की मांग की थी.