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आजाद पार्क स्थित राष्ट्रीय म्यूजियम जाने के लिए एक गेट खोलने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक चंद्रशेखर आजाद पार्क (कंपनी बाग) प्रयागराज में स्थित राष्ट्रीय म्यूजियम तक वाहन जाने के लिए एक गेट खोलने की अनुमति देने का निर्देश दिया है. साथ ही नजदीक ही पार्किंग की व्यवस्था करने को कहा है. सुबह साढ़े नौ से शाम साढ़े पांच बजे तक म्यूजियम तक वाहनों के प्रवेश की अनुमति होगी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Apr 8, 2021, 9:00 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक चंद्रशेखर आजाद पार्क (कंपनी बाग) प्रयागराज में स्थित राष्ट्रीय म्यूजियम तक वाहन जाने के लिए एक गेट खोलने की अनुमति देने का निर्देश दिया है. साथ ही नजदीक ही पार्किंग की व्यवस्था करने को कहा है. कोर्ट ने पार्क में किसी प्रकार के वाहन के प्रवेश पर लगी रोक के अपने आदेश को संशोधित करते हुए यह आदेश दिया है.

कोर्ट ने कहा कि गेट केवल सुबह साढ़े नौ से शाम साढ़े पांच बजे तक ही खोला जाए ताकि विजिटर आसानी से म्यूजियम में आ जा सकें. इसके अलावा न खोला जाए. कोर्ट ने कहा कि आजाद पार्क का अपना ऐतिहासिक गौरवमयी इतिहास है, जो लोगों के स्वास्थ्य में लाभदायक भी है. भारी संख्या में लोग सुबह-शाम टहलने के लिए आते हैं. पार्क की सुरक्षा, संरक्षण व रखरखाव के साथ-साथ ऐतिहासिक धरोहर राष्ट्रीय म्यूजियम में लोग आएं, इसे भी देखा जाना चाहिए. इसे प्रचारित किया जाना भी जरूरी है. विजिटर को आने दिया जाए. यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायाधीश सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ ने मधु सिंह की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है.

इसे भी पढ़ें:- कल बंद रहेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट, होगा सैनिटाइजेशन का कार्य

इलाहाबाद म्यूजियम सोसायटी के पूर्व अध्यक्ष प्रो. राधाकांत वर्मा ने म्यूजियम के ऐतिहासिक व शैक्षिक महत्व का उल्लेख करते हुए मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा और विजिटर की लगातार घटती संख्या से देश के चौथे राष्ट्रीय म्यूजियम में आने के लिए आजाद पार्क में वाहन प्रवेश पर लगी रोक पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया. उन्होंने म्यूजियम की ऐतिहासिकता और उपयोगिता के महत्व का लेखा पेश करते हुए वाहन प्रवेश की अनुमति मांगी.

कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि म्यूजियम में प्रतिदिन जहां तीन से चार सौ लोग आने चाहिए, वहीं 30 से 40 लोग आ रहे हैं. म्यूजियम व पुस्तकालय की स्थापना 1876 में विलियम म्योर व राजा विजय नगर के दान से की गई थी, जिसे 1881 में बंद कर दिया गया. 1923-24 में इलाहाबाद म्यूनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष पं. जवाहर लाल नेहरू के प्रयास से 1931 में दोबारा खोला गया. कोर्ट ने पार्क व म्यूजियम दोनों के महत्व को देखते हुए एक गेट खोलने का निर्देश दिया है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक चंद्रशेखर आजाद पार्क (कंपनी बाग) प्रयागराज में स्थित राष्ट्रीय म्यूजियम तक वाहन जाने के लिए एक गेट खोलने की अनुमति देने का निर्देश दिया है. साथ ही नजदीक ही पार्किंग की व्यवस्था करने को कहा है. कोर्ट ने पार्क में किसी प्रकार के वाहन के प्रवेश पर लगी रोक के अपने आदेश को संशोधित करते हुए यह आदेश दिया है.

कोर्ट ने कहा कि गेट केवल सुबह साढ़े नौ से शाम साढ़े पांच बजे तक ही खोला जाए ताकि विजिटर आसानी से म्यूजियम में आ जा सकें. इसके अलावा न खोला जाए. कोर्ट ने कहा कि आजाद पार्क का अपना ऐतिहासिक गौरवमयी इतिहास है, जो लोगों के स्वास्थ्य में लाभदायक भी है. भारी संख्या में लोग सुबह-शाम टहलने के लिए आते हैं. पार्क की सुरक्षा, संरक्षण व रखरखाव के साथ-साथ ऐतिहासिक धरोहर राष्ट्रीय म्यूजियम में लोग आएं, इसे भी देखा जाना चाहिए. इसे प्रचारित किया जाना भी जरूरी है. विजिटर को आने दिया जाए. यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायाधीश सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ ने मधु सिंह की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है.

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इलाहाबाद म्यूजियम सोसायटी के पूर्व अध्यक्ष प्रो. राधाकांत वर्मा ने म्यूजियम के ऐतिहासिक व शैक्षिक महत्व का उल्लेख करते हुए मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा और विजिटर की लगातार घटती संख्या से देश के चौथे राष्ट्रीय म्यूजियम में आने के लिए आजाद पार्क में वाहन प्रवेश पर लगी रोक पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया. उन्होंने म्यूजियम की ऐतिहासिकता और उपयोगिता के महत्व का लेखा पेश करते हुए वाहन प्रवेश की अनुमति मांगी.

कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि म्यूजियम में प्रतिदिन जहां तीन से चार सौ लोग आने चाहिए, वहीं 30 से 40 लोग आ रहे हैं. म्यूजियम व पुस्तकालय की स्थापना 1876 में विलियम म्योर व राजा विजय नगर के दान से की गई थी, जिसे 1881 में बंद कर दिया गया. 1923-24 में इलाहाबाद म्यूनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष पं. जवाहर लाल नेहरू के प्रयास से 1931 में दोबारा खोला गया. कोर्ट ने पार्क व म्यूजियम दोनों के महत्व को देखते हुए एक गेट खोलने का निर्देश दिया है.

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