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69 हजार अध्यापक भर्ती में काउंसलिंग कर नियुक्ति के निर्देश, आदेश न मानने पर होगी कार्रवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को (Secretary Basic Education Council) 2019 की 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती (69 thousand assistant teacher recruitment) में काउंसलिंग कर नियुक्ति के आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया है.

69 हजार अध्यापक भर्ती मामला.
69 हजार अध्यापक भर्ती मामला.
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Published : Aug 26, 2021, 2:04 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल को (Secretary Basic Education Council Pratap Singh Baghel) 2019 की 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती (69 thousand assistant teacher recruitment) में काउंसलिंग कर नियुक्ति के आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया, तो विशेष सचिव बेसिक शिक्षा 13 सितंबर को हाजिर हों. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने प्रयागराज की कुमारी सुनीता की अवमानना याचिका पर दिया है.

याचिका पर अधिवक्ता बीडी. निषाद ने बहस की. इनका कहना है कि याची पुलिस कांस्टेबल है. कोविड 19 पेंडेमिक के कारण ड्यूटी पर थी. समय पर नहीं पहुंची, तो काउंसिलिंग में शामिल होने की अर्जी दी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई. हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. इसके खिलाफ विशेष अपील को स्वीकार करते हुए खंडपीठ ने याची को काउंसलिंग में शामिल कर नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया.

इसके खिलाफ एसएलपी भी खारिज हो गई. परिषद के अधिवक्ता यतींद्र ने अनुपालन रिपोर्ट पेश कर कहा कि विशेष सचिव बेसिक शिक्षा को संस्तुति की गई है. पालन किया जा रहा है. कुछ समय दिये जाने की मांग की. इस पर कोर्ट ने 13 सितंबर तक पालन करने या हाजिर होने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने प्रयागराज की कुमारी सुनीता की अवमानना याचिका पर दिया है.
पढ़ें- सितंबर में होगी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से 40 लाख कर वसूलने के मामले की सुनवाई

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल को (Secretary Basic Education Council Pratap Singh Baghel) 2019 की 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती (69 thousand assistant teacher recruitment) में काउंसलिंग कर नियुक्ति के आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया, तो विशेष सचिव बेसिक शिक्षा 13 सितंबर को हाजिर हों. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने प्रयागराज की कुमारी सुनीता की अवमानना याचिका पर दिया है.

याचिका पर अधिवक्ता बीडी. निषाद ने बहस की. इनका कहना है कि याची पुलिस कांस्टेबल है. कोविड 19 पेंडेमिक के कारण ड्यूटी पर थी. समय पर नहीं पहुंची, तो काउंसिलिंग में शामिल होने की अर्जी दी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई. हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. इसके खिलाफ विशेष अपील को स्वीकार करते हुए खंडपीठ ने याची को काउंसलिंग में शामिल कर नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया.

इसके खिलाफ एसएलपी भी खारिज हो गई. परिषद के अधिवक्ता यतींद्र ने अनुपालन रिपोर्ट पेश कर कहा कि विशेष सचिव बेसिक शिक्षा को संस्तुति की गई है. पालन किया जा रहा है. कुछ समय दिये जाने की मांग की. इस पर कोर्ट ने 13 सितंबर तक पालन करने या हाजिर होने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने प्रयागराज की कुमारी सुनीता की अवमानना याचिका पर दिया है.
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