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एक्साइज कॉन्स्टेबल भर्ती मामला: 81 महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति की छूट, राज्य सरकार सहित विपक्षियों से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उ.प्र. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की एक्साइज कॉन्स्टेबल भर्ती में महिला आरक्षित कोटे में चयनित 143 अभ्यर्थियों में से केवल 81 को ही नियुक्ति देने की अनुमति दी है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Jun 1, 2022, 8:44 AM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उ.प्र. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की एक्साइज कॉन्स्टेबल भर्ती में महिला आरक्षित कोटे में चयनित 143 अभ्यर्थियों में से केवल 81 को ही नियुक्ति देने की अनुमति दी है. चयन आयोग के सचिव द्वारा घोषित परिणाम की वैधता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार और विपक्षियों से जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने प्रमोद कुमार सिंह व पांच अन्य की याचिका पर दिया गया.

यह भी पढ़ें: हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी नागरिक को रिहा करने का दिया आदेश

याची का कहना है कि चयन आयोग ने कुल 405 एक्साइज कॉन्स्टेबल भर्ती निकालीं. इसमें महिलाओं को 20 फीसदी आरक्षण दिया जाना है. जब परिणाम घोषित किया गया तो बिना आरक्षण के चयनित महिलाओं को भी परिणाम में जोड़ लिया गया. जबकि महिलाओं को 81 पदों का आरक्षण दिया जाना है. लेकिन, 143 महिलाओं को चयनित कर लिया गया. इसकी वैधता को चुनौती दी गई. याचिका की सुनवाई 16 जुलाई को होगी.

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उ.प्र. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की एक्साइज कॉन्स्टेबल भर्ती में महिला आरक्षित कोटे में चयनित 143 अभ्यर्थियों में से केवल 81 को ही नियुक्ति देने की अनुमति दी है. चयन आयोग के सचिव द्वारा घोषित परिणाम की वैधता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार और विपक्षियों से जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने प्रमोद कुमार सिंह व पांच अन्य की याचिका पर दिया गया.

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