प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकीलों को कोर्ट में बहस के दौरान कोट-पैंट व बैंड पहनने को कहा है. केवल गाउन न पहनने की छूट रहेगी. अभी तक वकील सफेद शर्ट पैंट व बैंड पहनकर बहस कर सकते थे. जिसमें बदलाव किया गया है. अब कोर्ट-पैंट व बैंड पहनकर ही बहस करने की अनुमति रहेगी. गौरतलब है कि कोरोना काल में संक्रामण न फैले इसके लिए वकीलों को फुल ड्रेस पहनकर बहस करने से छूट दी गई थी.
हालांकि इस दौरान हाईकोर्ट में वर्चुअली मुकदमों की सुनवाई हुई. इसमें ऑनलाइन वकीलों ने बहस की. लेकिन ऑनलाइन सुनवाई में भी कई ऐसे मौके आए, जबकि वकीलों ने निश्चित ड्रेस कोड में ऑनलाइन बहस नहीं की. इसके साथ ही सड़क पर कहीं पर भी ऑनलाइन जुड़कर मुकदमे में बहस शुरू कर दी. इसके चलते हाईकोर्ट ने ऐसे वकीलों को फटकार भी लगाई थी.
किया एक और बदलाव
हाईकोर्ट में कंप्यूटरीकृत व्यवस्था बढ़ने के बाद नियमों में बदलाव करते हुए एक 4 साइज पेपर पर याचिका, जवाबी हलफनामे दाखिल करने की अधिसूचना जारी की गई है. जिसके तहत न्यायालय प्रशासन ने A4 साइज के पेपर स्वीकार करने का आदेश जारी किया है. जिससे पहले से तैयार फुल स्केप पेपर का दाखिला बंद होने का विरोध किया गया, तो न्यायालय प्रशासन ने व्यवस्था में सुधार करते हुए फिलहाल फुल स्केप पेपर में दाखिला संशोधन होने तक जारी रखने का आदेश दिया है. अब फुल स्केप वह A4 साइज दोनों पेपर का दाखिला जारी रहेगा.
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