प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र राज्य निर्माण निगम को ब्लैक लिस्ट कर दिया है और प्रदेश के सभी जिला न्यायाधीशों को निगम से निर्माण न कराने का निर्देश दिया है. यह आदेश निबंधक (न्यायिक) इंफ्रा अधीनस्थ न्यायालय पीके जैन ने जारी किया है.
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हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि 50 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य उप्र लोक निर्माण विभाग और 50 करोड़ रुपये से कम लागत वाले कार्य निगम के अलावा अन्य सरकारी एजेंसियों से कराए जाएं. बता दें कि हाईकोर्ट ने ऐसा निर्णय निगम द्वारा बाजार से कई गुना अधिक दर से काम करने तथा काम में लापरवाही बरतने के पिछले अनुभवों के आधार पर लिया है.