प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा के उद्योगों द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण व वायु प्रदूषण पर रोक लगाने की मांग में दाखिल जनहित याचिका को सुनवाई के लिए 11 दिसंबर को पेश करने का निर्देश दिया है.
कोर्ट ने याची से प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों का ब्यौरा दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि याचिका में स्पष्ट नहीं है कि कौन से उद्योगों के कारण प्रदूषण फैल रहा है. यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर और न्यायमूर्ति राजुल भार्गव की खंडपीठ ने रवि गांधी की जनहित याचिका पर दिया है. याचिका में आगरा शहर में जल व वायु प्रदूषण फैला रहे उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई किये जाने की मांग की गई है.