प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीजीपी से पूछा है कि साइबर क्राइम और एनडीपीएस एक्ट के अपराधों से कारगर तरीके से निपटने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? कोर्ट ने कहा कि यह देखने में आ रहा है कि साइबर क्राइम और एनडीपीएस एक्ट के अपराध का दायरा सिर्फ एक राज्य तक नहीं होता, यह देश के कई राज्यों में फैला होता है. ऐसे में जरूरी है कि अन्य राज्यों की पुलिस और केंद्र सरकार से बेहतर तालमेल व समन्वय स्थापित किया जाए. कोर्ट ने डीजीपी को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा है कि अन्य राज्यों की पुलिस व केंद्र सरकार से तालमेल बैठाने के लिए यूपी पुलिस ने क्या कदम उठाए हैं.
यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने गौतमबुद्धनगर के मोहम्मद रियाज की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया. याची के खिलाफ गौतमबुद्धनगर के साइबर थाने में मुकदमा दर्ज है. आरोप है कि उसने कई अन्य लोगों के साथ मिलकर साइबर अपराध से बैंकों में फर्जी खाते खुलवाकर लोगों की रकम हड़प ली.
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सरकारी वकील ने इस मामले में विवेचना की जानकारी देने के लिए समय की मांग की. उन्होंने बताया कि इस अपराध से संबंधित एक अभियुक्त जम्मू व कश्मीर का रहने वाला है. हाईकोर्ट ने अपर शासकीय अधिवक्ता को उन बैंक खातों की जानकारी देने के लिए कहा है, जिनसे लेन-देन किया गया और बैंक की सुरक्षा तोड़ने की मॉडस ऑपरेंडी बताने का भी निर्देश दिया है.
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