प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस पार्टी पर पथराव और बलबा के आरोपी देवबंद सहारनपुर के फरमान की पुलिस रिपोर्ट पेश होने तक अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है. कोर्ट ने कहा है कि याची 25 हजार का व्यक्तिगत मुचलका और दो प्रतिभूति जमा करे और विवेचना में हाजिर हो. अपराध की पुनरावृत्ति न करे, बिना कोर्ट की अनुमति देश से बाहर नहीं जायेगा.
अग्रिम जमानत मंजूर-
- कोर्ट ने कहा शर्तो का उल्लंघन करने पर विवेचनाधिकारी को जमानत निरस्त कराने की कार्यवाही की छूट होगी.
- यह आदेश न्यायमूर्ति राजुल भार्गव ने फरमान के अधिवक्ता संजय कुमार पांडेय और राहुल मिश्र को सुनकर दिया है.
- 6 जून 19 को सैकड़ो गांव वाले सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे थे.
- प्रदर्शन पुलिस की लापरवाही के खिलाफ किया जा रहा था.
- पुलिस ने 150 लोगों की भीड़ में से 30 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया.
- याची का कहना था कि उसका आपराधिक इतिहास नहीं है और उसका मामले में क्या रोल है स्पष्ट नही है.
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