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प्रयागराज: पुलिस पर पथराव के आरोपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत - अग्रिम जमानत की मंजूरी

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस पार्टी पर हुए पथराव में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी देवबंद सहारनपुर के फरमान की पुलिस रिपोर्ट पेश होने तक अग्रिम जमानत को मंजूरी दे दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दियाअग्रिम जमानत की मंजूर
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Published : Sep 13, 2019, 7:46 AM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस पार्टी पर पथराव और बलबा के आरोपी देवबंद सहारनपुर के फरमान की पुलिस रिपोर्ट पेश होने तक अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है. कोर्ट ने कहा है कि याची 25 हजार का व्यक्तिगत मुचलका और दो प्रतिभूति जमा करे और विवेचना में हाजिर हो. अपराध की पुनरावृत्ति न करे, बिना कोर्ट की अनुमति देश से बाहर नहीं जायेगा.

अग्रिम जमानत मंजूर-

  • कोर्ट ने कहा शर्तो का उल्लंघन करने पर विवेचनाधिकारी को जमानत निरस्त कराने की कार्यवाही की छूट होगी.
  • यह आदेश न्यायमूर्ति राजुल भार्गव ने फरमान के अधिवक्ता संजय कुमार पांडेय और राहुल मिश्र को सुनकर दिया है.
  • 6 जून 19 को सैकड़ो गांव वाले सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे थे.
  • प्रदर्शन पुलिस की लापरवाही के खिलाफ किया जा रहा था.
  • पुलिस ने 150 लोगों की भीड़ में से 30 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया.
  • याची का कहना था कि उसका आपराधिक इतिहास नहीं है और उसका मामले में क्या रोल है स्पष्ट नही है.

इसे भी पढ़ें-प्रयागराज: 'द नेचर जंगल' सीरीज पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन, कुंभ से बनारस तक का दिखेगा संगम

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस पार्टी पर पथराव और बलबा के आरोपी देवबंद सहारनपुर के फरमान की पुलिस रिपोर्ट पेश होने तक अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है. कोर्ट ने कहा है कि याची 25 हजार का व्यक्तिगत मुचलका और दो प्रतिभूति जमा करे और विवेचना में हाजिर हो. अपराध की पुनरावृत्ति न करे, बिना कोर्ट की अनुमति देश से बाहर नहीं जायेगा.

अग्रिम जमानत मंजूर-

  • कोर्ट ने कहा शर्तो का उल्लंघन करने पर विवेचनाधिकारी को जमानत निरस्त कराने की कार्यवाही की छूट होगी.
  • यह आदेश न्यायमूर्ति राजुल भार्गव ने फरमान के अधिवक्ता संजय कुमार पांडेय और राहुल मिश्र को सुनकर दिया है.
  • 6 जून 19 को सैकड़ो गांव वाले सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे थे.
  • प्रदर्शन पुलिस की लापरवाही के खिलाफ किया जा रहा था.
  • पुलिस ने 150 लोगों की भीड़ में से 30 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया.
  • याची का कहना था कि उसका आपराधिक इतिहास नहीं है और उसका मामले में क्या रोल है स्पष्ट नही है.

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प्रयागराज 12 सितम्बर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस पार्टी पर पथराव  व् बलबा के आरोपी देवबंद सहारनपुर के फरमान की पुलिस रिपोर्ट पेश होने तक अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है।कोर्ट ने कहा है कि याची25 हजार का व्यक्तिगत मुचलका व् दो प्रतिभूति जमा करे और विवेचना में हाजिर हो,अपराध की पुनरावृत्ति न करे,बिना कोर्ट की अनुमति देश से बाहर नही जायेगा।
कोर्ट ने कहा शर्तो का उल्लंघन करने पर विवेचनाधिकारी को जमानत निरस्त कराने की कार्यवाही की छूट होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजुल भार्गव। ने फरमान के अधिवक्ता संजय कुमार पांडेय व् राहुल मिश्र को सुनकर दिया है।
6 जून 19 को सैकड़ो गांव वाले सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे थे।पुलिस पार्टी पर पथराव भी किया।प्रदर्शन पुलिस की लापरवाही के खिलाफ किया जा रहा था।पुलिस ने 150 लोगो की भीड़ में से 30 लोगो के खिलाफ ऍफ़ आई आर दर्ज कराया।
याची का कहना था कि उसका आपराधिक इतिहास नही है और उसका भलवे में क्या रोल है स्पष्ट नही है।
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