ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने छात्रों को कल से शुरू हो रही बीएड की परीक्षा में बैठने की दी अनुमति - allows students to appear in B.Ed exam

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याची को 24 जुलाई से होने वाली बीएड चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का अंतरिम आदेश जारी किया है.

हाईकोर्ट
हाईकोर्ट
author img

By

Published : Jul 23, 2021, 10:43 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बख्शी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फूलपुर, प्रयागराज को द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर की औपचारिकता पूरी कर याची को 24 जुलाई से होने वाली बीएड चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का अंतरिम आदेश जारी किया है. साथ ही याची को भी रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय को सहयोग देने का निर्देश दिया है. याचिका पर अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी.

यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने आलोक यादव और अन्य की याचिका पर दिया है. याची का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर वे पिछले साल परीक्षा में बैठे थे. 24 जुलाई से हो रही परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का औचित्य नहीं है. कोर्ट ने याची को परीक्षा आवेदन भरने व औपचारिकता पूरी करने को कहा है.

आवंटित आवासीय भूखंड का चार माह में कब्जा दिलाने का एसडीएम को निर्देश

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कौशांबी, मंझनपुर के मणिपुर गांव के निवासी जगन को 1991 में आवंटित आवासीय भूखंड की पैमाइश कराकर चार माह में कब्जा दिलाने का एसडीएम को निर्देश दिया है. साथ ही कहा है कि प्रशासनिक कार्य में व्यस्तता के कारण कार्यवाही रोकी न जाय. यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने जगन की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है.

याचिका पर अधिवक्ता रामचंद्र व पवन मिश्रा ने बहस की. इनका कहना था कि आवंटित भूखंड की पैमाइश कराकर याची को कब्जा दिलाया जाय. एसडीएम 1991 से उसे कार्यालय के चक्कर लगवा रहे हैं. पैसा न देने के कारण कब्जा नहीं दिया जा रहा है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बख्शी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फूलपुर, प्रयागराज को द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर की औपचारिकता पूरी कर याची को 24 जुलाई से होने वाली बीएड चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का अंतरिम आदेश जारी किया है. साथ ही याची को भी रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय को सहयोग देने का निर्देश दिया है. याचिका पर अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी.

यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने आलोक यादव और अन्य की याचिका पर दिया है. याची का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर वे पिछले साल परीक्षा में बैठे थे. 24 जुलाई से हो रही परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का औचित्य नहीं है. कोर्ट ने याची को परीक्षा आवेदन भरने व औपचारिकता पूरी करने को कहा है.

आवंटित आवासीय भूखंड का चार माह में कब्जा दिलाने का एसडीएम को निर्देश

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कौशांबी, मंझनपुर के मणिपुर गांव के निवासी जगन को 1991 में आवंटित आवासीय भूखंड की पैमाइश कराकर चार माह में कब्जा दिलाने का एसडीएम को निर्देश दिया है. साथ ही कहा है कि प्रशासनिक कार्य में व्यस्तता के कारण कार्यवाही रोकी न जाय. यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने जगन की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है.

याचिका पर अधिवक्ता रामचंद्र व पवन मिश्रा ने बहस की. इनका कहना था कि आवंटित भूखंड की पैमाइश कराकर याची को कब्जा दिलाया जाय. एसडीएम 1991 से उसे कार्यालय के चक्कर लगवा रहे हैं. पैसा न देने के कारण कब्जा नहीं दिया जा रहा है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.