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प्रयागराज: पूर्व सांसद उमाकांत यादव को फिर मिली कोर्ट में हाजिर होने की छूट

पूर्व सांसद उमाकांत यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत दी है. कोर्ट ने पूर्व सांसद उमाकांत यादव को 15 दिन में कोर्ट में हाजिर होने की छूट दी है.

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Published : Feb 13, 2020, 4:33 AM IST

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र्व सांसद उमाकांत यादव को फिर मिली कोर्ट में हाजिर होने की छूट.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर पूर्व सांसद उमाकांत यादव को 15 दिन में कोर्ट में हाजिर होने की छूट दी है. कोर्ट इससे पहले भी उमाकांत यादव को तीन बार राहत दे चुकी है. इसके बावजूद हाजिर न होने पर एमपी-एमएलए विशेष अदालत इलाहाबाद ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. इसे चुनौती देते हुए कोर्ट में हाजिर होने के अवसर की मांग की गई.

इसे भी पढ़ें:- रामपुर: आजम खां को कोर्ट ने दी अगली तारीख, 15 फरवरी को सुनवाई

कोर्ट ने याची को 15 दिन के भीतर हाजिर होकर गैर जमानती वारंट को वापस लेने का अवसर दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने उमाकांत यादव की याचिका पर दिया है.

कोर्ट ने कहा है कि याची हाजिर होकर 4 दिसम्बर 2019 को जारी वारंट वापस लेने की अर्जी दाखिल करे तो कोर्ट नियमानुसार उसे निर्णीत करे. याची के खिलाफ जौनपुर में लाइन बाजार थाने में दर्ज आपराधिक मामले की सुनवाई विशेष अदालत कर रही है, जिसमें याची हाजिर नहीं हो रहा है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर पूर्व सांसद उमाकांत यादव को 15 दिन में कोर्ट में हाजिर होने की छूट दी है. कोर्ट इससे पहले भी उमाकांत यादव को तीन बार राहत दे चुकी है. इसके बावजूद हाजिर न होने पर एमपी-एमएलए विशेष अदालत इलाहाबाद ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. इसे चुनौती देते हुए कोर्ट में हाजिर होने के अवसर की मांग की गई.

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कोर्ट ने याची को 15 दिन के भीतर हाजिर होकर गैर जमानती वारंट को वापस लेने का अवसर दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने उमाकांत यादव की याचिका पर दिया है.

कोर्ट ने कहा है कि याची हाजिर होकर 4 दिसम्बर 2019 को जारी वारंट वापस लेने की अर्जी दाखिल करे तो कोर्ट नियमानुसार उसे निर्णीत करे. याची के खिलाफ जौनपुर में लाइन बाजार थाने में दर्ज आपराधिक मामले की सुनवाई विशेष अदालत कर रही है, जिसमें याची हाजिर नहीं हो रहा है.

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