प्रयागराजः हत्या के चार दोषियों की सजा के खिलाफ की गई अपील को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने जमानत पर रिहा तीन आरोपियों साधू, देवेंद्र और श्रीकृष्ण को फौरन अदालत में समर्पण कर सजा पूरा करने का निर्देश दिया है. जबकि एक आरोपी पहले से ही जेल में बंद है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रैक्टर ट्राली चढ़ाकर हत्या के चार आरोपियों को सत्र न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास दिये जाने को सही करार दिया है. कोर्ट ने सजा के खिलाफ अपील खारिज कर दी है. यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम एन भंडारी और न्यायमूर्ति जे जे मुनीर की खंडपीठ ने प्रताप सिंह और अन्य की आपराधिक अपील को खारिज करते हुए दिया है.
आपको बता दें कि 11 नवंबर 2003 को रियाजुद्दीन जो तांगा चलाता है, उसको दूर-दराज ले जाकर पहले मारा-पीटा गया. इसके बाद ट्रैक्टर चढ़ा कर मार डाला गया. चश्मदीद गवाहों ने इस मामले में बयान दिया. मृतक के पिता ने उदौत थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
अपीलार्थियों का कहना था कि मारने का दुराशय नहीं है. इसके जवाब में सरकारी वकील ने कहा कि मृतक आरोपी एक ही गांव के निवासी हैं. मृतक शिक्षामित्र चयनित हो गया था. आरोपी का चयन नहीं हुआ तो उसने हत्या कर दी.
इसे भी पढ़ें- नोएडा के बिल्डर मुकेश खुराना को जमानत पर रिहा करने से इलाहाबाद HC का इनकार
कोर्ट ने कहा कि जब पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है, तो दुराशय का होना संगत नहीं है. घटना के चश्मदीद गवाह हैं. कोर्ट ने सजा की पुष्टि करते हुए अपील खारिज कर दी.
इसे भी पढ़ें- पुलिस की पूछताछ से परेशान गार्ड ने हाथों की नस काटी..फिर दीवार पर लिखा 'सत्यमेव जयते'