प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सबका विश्वास योजना, बकाया टैक्स को लेकर चल रहे विवादों के निपटारे के लिए लागू की गई है. यदि रिटर्न दाखिल करते समय टैक्स घोषित नहीं किया और जमा भी नहीं किया, कोई जांच, विवेचना या आडिट लंबित नहीं है तो इस योजना का लाभ नहीं मांगा जा सकता है.
यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी तथा न्यायमूर्ति डॉ. वाई के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने बीनू गुप्ता की याचिका को खारिज करते हुए दिया है. याचिका पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के अधिवक्ता आरसी शुक्ल ने प्रतिवाद किया.
याची का कहना था कि उसने रिटर्न देरी से दाखिल किया. किन्तु व्याज जमा नहीं किया है. उसने इसके निस्तारण के लिए सबका विश्वास योजना में अर्जी दी. जिसे कमेटी की रिपोर्ट पर निरस्त कर दिया गया है. इस आदेश को याचिका में चुनौती दी गई थी. कोर्ट ने याची के खिलाफ कोई जांच, विवेचना या आडिट लंबित न होने के कारण योजना का लाभ लेने का हकदार नहीं माना.