प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा (Additional Chief Secretary Basic Education) उप्र को 14 फरवरी 22 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग लिंक के जरिए अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने यह आदेश बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से अधिवक्ता के सुनवाई के समय बहस के लिए न आने पर दिया है. कोर्ट ने अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडेय से आदेश की जानकारी अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को प्रेषित करने को कहा है. इनकी तरफ से सीएमओ सोनभद्र की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया. यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल (Chief Justice Rajesh Bindal) और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल (Justice Piyush Agrawal) की खंडपीठ ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सोनभद्र की तरफ से दाखिल विशेष अपील पर दिया है.
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अपील में एकलपीठ के समान आदेश से सैकड़ों याचिकाओं को निर्णीत करने के फैसले को चुनौती दी गई है. कोर्ट ने कहा कि सुभाष चन्द्र मौर्य और अन्य की याचिका पर पारित आदेश के खिलाफ अपील पर 23 दिसंबर 21 को अधिवक्ता ने बहस की, किन्तु 10, 22 और 25 जनवरी 22 को नहीं आये. यह भी नहीं पता कि अन्य याचिकाओं में पारित समान आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की गई है या नहीं.
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