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आजम खान के बेटे अब्दुल्ला ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दर्ज कराया बयान - prayagraj news

आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां ने सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में बयान दर्ज कराया. बता दें कि अब्दुल्ला आजम खां के हाईस्कूल की जन्मतिथि के आधार पर चुनाव लड़ने को अयोग्य बताते हुए याचिका दायर की गई थी.

अब्दुला आजम खां (फाइल फोटो).
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Published : Aug 26, 2019, 8:11 PM IST

प्रयागराज: सपा नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया. उन्होंने कहा कि जब वह एमटेक कर रहे थे तो हाईस्कूल सहित अन्य प्रमाणपत्रों में दर्ज जन्मतिथि परिवर्तन करने की सीबीएससी बोर्ड को अर्जी दी, जो कि लंबित है. बयान के मुताबिक पासपोर्ट पर जन्मतिथि संशोधित हो चुकी है.


अब्दुल्ला आजम खां ने कहा कि उनका जन्म क्वींस मैरी हॉस्पिटल लखनऊ में हुआ था. जन्म प्रमाण पत्र में जन्मतिथि 30 सितम्बर 1990 दर्ज है. उन्होंने बयान अधिवक्ता एनके पांडेय के जरिये दर्ज कराया. पारिवारिक मित्र साहजेब ने भी कहा कि वह अब्दुल्ला का नर्सरी कक्षा में प्रवेश कराने गये थे. अध्यापक ने जन्मतिथि स्वयं दर्ज कर ली. नवाब काजिम अली की चुनाव याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी कर रहे हैं.

पढ़ें- रामपुर: जौहर यूनिवर्सिटी को वन विभाग का नोटिस, 7 दिनों में मांगा जवाब

याचिका की अगली सुनवाई 11 सितम्बर को
इससे पहले अब्दुल्ला की मां, डॉ. उमा, विद्यालय के प्रधानाचार्य सहित कुल 9 गवाहों के बयान दर्ज किये गए हैं. याचिका में हाईस्कूल की जन्मतिथि के आधार पर चुनाव लड़ने के अयोग्य करार देते हुए चुनाव रद्द करने की मांग की गई. इस याचिका की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी.

प्रयागराज: सपा नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया. उन्होंने कहा कि जब वह एमटेक कर रहे थे तो हाईस्कूल सहित अन्य प्रमाणपत्रों में दर्ज जन्मतिथि परिवर्तन करने की सीबीएससी बोर्ड को अर्जी दी, जो कि लंबित है. बयान के मुताबिक पासपोर्ट पर जन्मतिथि संशोधित हो चुकी है.


अब्दुल्ला आजम खां ने कहा कि उनका जन्म क्वींस मैरी हॉस्पिटल लखनऊ में हुआ था. जन्म प्रमाण पत्र में जन्मतिथि 30 सितम्बर 1990 दर्ज है. उन्होंने बयान अधिवक्ता एनके पांडेय के जरिये दर्ज कराया. पारिवारिक मित्र साहजेब ने भी कहा कि वह अब्दुल्ला का नर्सरी कक्षा में प्रवेश कराने गये थे. अध्यापक ने जन्मतिथि स्वयं दर्ज कर ली. नवाब काजिम अली की चुनाव याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी कर रहे हैं.

पढ़ें- रामपुर: जौहर यूनिवर्सिटी को वन विभाग का नोटिस, 7 दिनों में मांगा जवाब

याचिका की अगली सुनवाई 11 सितम्बर को
इससे पहले अब्दुल्ला की मां, डॉ. उमा, विद्यालय के प्रधानाचार्य सहित कुल 9 गवाहों के बयान दर्ज किये गए हैं. याचिका में हाईस्कूल की जन्मतिथि के आधार पर चुनाव लड़ने के अयोग्य करार देते हुए चुनाव रद्द करने की मांग की गई. इस याचिका की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी.

जन्मतिथि को लेकर चुनाव वैधता को चुनौती याचिका

अब्दुल्ला  आजम खां ने दर्ज कराया बयान 

सुनवाई 11 सितम्बर को

प्रयागराज 26 अगस्त
स्वार के  सपा विधायक अब्दुल्ला आजम खां ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया ।उन्होंने कहा कि जब वह एम् टेक कर रहे थे तो हाई स्कूल सहित अन्य प्रमाणपत्रो में दर्ज जन्म तिथि परिवर्तन की सी बी एस सी बोर्ड को अर्जी दी है जो लंबित है।पासपोर्ट पर जन्म तिथि संशोधित हो चुकी है।
अब्दुल्ला ने कहा कि उनका जन्म क्वींस मैरी हॉस्पिटल लखनऊ में हुआ था।जन्म तिथि 30 सितम्बर 1990 को हुआ था। बयान अधिवक्ता एन के पांडेय से दर्ज कराया।पारिवारिक मित्र साहजेब ने भी कहा कि वे अब्दुल्ला का नर्सरी कक्षा में प्रवेश कराने गये थे।अध्यापक ने जन्म तिथि स्वयं दर्ज कर ली।नवाब काजिम अली की चुनाव याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति एस पी केशरवानी कर रहे है।
याचिका की सुनवाई 11 सितम्बर को होगी।
इससे पहले अब्दुल्ला की माँ,डॉ उमा ,विद्यालय के प्रधानाचार्य सहित कुल 9 गवाहों के बयान दर्ज किये गए है।याचिका में हाई स्कूल की जन्म तिथि के आधार पर चुनाव लड़ने  के अयोग्य करार देते हुए चुनाव रद्द करने की मांग की गयी ।
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