प्रयागराज: कोरोना संकट के दौरान सरकारी अस्पताल में स्टाफ की कमी को देखते हुए हाईकोर्ट ने चयनित 729 लैब सहायकों की नियुक्ति पर लगी रोक हटा दी थी. जिसके बाद हाईकोर्ट के इस फैसल के खिलाफ विशेष अपील दायर की गयी है. आपको बता दें कि, एकलपीठ ने 729 लैब सहायकों की ज्वाइनिंग पर लगी रोक हटाते हुए सरकार को नियुक्ति की छूट दी थी. जिसके बाद एकल पीठ के इस फैसले के खिलाफ विशेष अपील दायर की गयी है. जिस पर सुनवाई 11 जून को होगी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शशिकान्त गुप्ता तथा न्यायमूर्ति एस एस शमशेरी की खंडपीठ के सामने अपील सुनवाई के लिए शुक्रवार को पेश हुई, लेकिन न्यायमूर्ति शमशेरी ने स्वयं को सुनवाई से अलग कर लिया और अपील नई पीठ नामित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश को भेज दी गयी.
न्यायमूर्ति शमशेरी की एकलपीठ ने ही ज्वाइनिंग पर लगी रोक हटाते हुए सरकार को नियुक्ति की छूट दी थी. एकल पीठ ने राज्य सरकार की प्रार्थना पर उस अंतरिम आदेश को संशोधित कर दिया था, जिसके तहत चयनित लैब सहायकों की नियुक्ति पर रोक लगी थी और आदेश संशोधित करते हुए कहा कि सभी लैब सहायकों को सेवा में ज्वाइन कराया जाए. कोर्ट ने कहा था कि इन सभी की ज्वाइनिग याचिका पर पारित अंतिम आदेश के अधीन रहेगी. एकल पीठ ने याचिका पर सुनवाई के लिए 13 जुलाई की तिथि नियत की है.