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प्रतापगढ़: लॉकडाउन-3 में गतिविधियों के सम्बन्ध में DM ने जारी की गाइडलाइन

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में लॉकडाउन के दौरान कुछ गतिविधियों को चालू करने के लिए अनुमति दी गई है. वहीं इस मामले में जिलाधिकारी डॉ. रूपेश कुमार ने लॉकडाउन के दौरान संचालित होने वाली गतिविधियों के बारे में बताया कि कौन-कौन सी संस्थाएं खोली जाएंगी और उसके खुलने का समय क्या होगा.

जिलाधिकारी ने जारी किया निर्देश
जिलाधिकारी ने जारी किया निर्देश
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Published : May 5, 2020, 12:55 PM IST

Updated : Sep 4, 2020, 3:07 PM IST

प्रतापगढ़: जनपद में लॉकडाउन के दौरान कुछ गतिविधियों में छूट दी गई है. वहीं इस विषय पर जिलाधिकारी डॉ. रूपेश कुमार ने लॉकडाउन के दौरान जनपद में संचालित होने वाली गतिविधियों एवं प्रतिबन्धों के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये हैं. उन्होंने बताया कि कौन-कौन सी संस्थाएं खुली रहेंगी और कौन सी बंद रहेंगी.

जानिए कौन-कौन सी संस्थाएं खुलेंगी
जिलाधिकारी डॉ. रूपेश कुमार ने लॉकडाउन के दौरान संचालित होने वाली गतिविधियों के बारे में बताया कि समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, शापिंग मॉल, जिम, खेल-परिसर, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हॉल और इस प्रकार के अन्य संस्थान, समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम अन्य सामूहिक गतिविधिया पूर्णतया निषिद्ध रहेंगे.

समस्त धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, जनसामान्य हेतु बन्द रहेंगे. धार्मिक जुलूस और जनपदीय एवं अन्तर्जनपदीय बस-परिवहन सेवा भी प्रतिबन्धित रहेगी. शहरी क्षेत्रों में अर्थात नगर पालिकाओं के सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त मॉल, मार्केट कॉम्पलेक्स और मार्केट बन्द रहेंगे.

एक स्थान पर एक दुकान खोलने की अनुमति
शहरी क्षेत्रों में समस्त एकल दुकानें (एक स्थान पर एक ही दुकान) की अनुमति होगी, जिसमें आवश्यक गैर आवश्यक सेवा/वस्तु इत्यादि को भेद नहीं किया जाएगा. ग्रामीण क्षेत्रों में मॉल को छोड़कर समस्त दुकानें आवश्यक एवं गैर आवश्यक को खोलने की अनुमति रहेगी. जिलाधिकारी ने बताया है कि टैक्सी/कैब सेवाएं न केवल 01 ड्राइवर और 02 यात्रियों सहित (केवल जनपद की सीमाओं के अन्दर ही), केवल ऐसे व्यक्तिगत/वाहनों का अन्तरजनपदीय परिचालन जिन्हें अनुमति प्रदान की गई हो, चार पहिया वाहनों में अधिकतम 02 यात्री (ड्राइवर के अतिरिक्त) अनुमन्य होंगे.

जानिए कैसे निर्धारित किया गया समय
जनसामान्य की सुरक्षा एवं सुविधा के सम्बन्ध में गैर आवश्यक गतिविधियों हेतु जन सामान्य का आवागमन सायं 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक निषिद्ध रहेगा. समस्त जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति सह-रूग्णता अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु के नीचे के बच्चे घरों के अन्दर ही रहेंगे. ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए बाहर निकलना आवश्यक हो.

ग्रामीण क्षेत्रों में खोली जाएंगी क्लीनिक
वहीं कन्टेनमेंट जोन में ओपीडीएस और चिकित्सा क्लीनिकों को खोलने की अनुमति नहीं रहेगी. ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति रहेगी. शहरी क्षेत्रों में निर्माण सम्बन्धी गतिविधियां जहां श्रमिक साइट पर ही उपलब्ध हों और किसी को भी साइट के बाहर से लाने की अनुमति नहीं होगी. इन समस्त निर्देशों में सोशल डिस्टेसिंग का कड़ाई से अनुपालन किया जाए.

सुबह 10 से शाम के 7 बजे तक खोली जाएंगी दुकानें
जिलाधिकारी ने बताया कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आबकारी विभाग की मात्र एकल दुकानों को प्रातः 10 बजे से सायं 7 बजे तक खोलने की अनुमति है. यह इस शर्त के साथ खोली जाएगी कि बिक्री के समय सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन किया जाए. सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा-पान का उपयोग निषिद्ध होगा. इनकी बिक्री से सम्बन्धित दुकानों पर कम से कम एक दूसरे से 06 फिट की दूरी सुनिश्चित की जाएगी. एक समय में 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी. केवल आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में ई-कार्मस गतिविधियों की अनुमति होगी.

नियमों का उल्लंघन करने पर की जाएगी कार्रवाई
निजी कार्यालय 33 प्रतिशत कार्य क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं. वहीं शेष को घर से ही कार्य करने की सुविधा दी जाएगी. समस्त सरकारी कार्यालय में अधिकारी पूर्णरूप से उपस्थित रहेंगे. शेष स्टाफ से 33 प्रतिशत को आवश्यकतानुसार कार्यालय बुलाया जाएगा.

रक्षा एवं सुरक्षा सेवायें, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पुलिस, जेल, होमगार्ड, सिविल डिफेन्स, फायर और आपातकालीन सेवायें, आपदा प्रबन्धन और सम्बन्धित सेवायें, एनआईसी, कस्टम, एफसीआई, एनसीसी, एनवाईके और नगर पालिका सेवायें बिना किसी प्रतिबन्धों के पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करेंगे.

नागरिक सेवाओं की पूर्ति हेतु आवश्यक स्टाफ को भी पर्याप्त संख्या में लगाया जाएगा. लॉकडाउन में दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी.

प्रतापगढ़: जनपद में लॉकडाउन के दौरान कुछ गतिविधियों में छूट दी गई है. वहीं इस विषय पर जिलाधिकारी डॉ. रूपेश कुमार ने लॉकडाउन के दौरान जनपद में संचालित होने वाली गतिविधियों एवं प्रतिबन्धों के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये हैं. उन्होंने बताया कि कौन-कौन सी संस्थाएं खुली रहेंगी और कौन सी बंद रहेंगी.

जानिए कौन-कौन सी संस्थाएं खुलेंगी
जिलाधिकारी डॉ. रूपेश कुमार ने लॉकडाउन के दौरान संचालित होने वाली गतिविधियों के बारे में बताया कि समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, शापिंग मॉल, जिम, खेल-परिसर, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हॉल और इस प्रकार के अन्य संस्थान, समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम अन्य सामूहिक गतिविधिया पूर्णतया निषिद्ध रहेंगे.

समस्त धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, जनसामान्य हेतु बन्द रहेंगे. धार्मिक जुलूस और जनपदीय एवं अन्तर्जनपदीय बस-परिवहन सेवा भी प्रतिबन्धित रहेगी. शहरी क्षेत्रों में अर्थात नगर पालिकाओं के सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त मॉल, मार्केट कॉम्पलेक्स और मार्केट बन्द रहेंगे.

एक स्थान पर एक दुकान खोलने की अनुमति
शहरी क्षेत्रों में समस्त एकल दुकानें (एक स्थान पर एक ही दुकान) की अनुमति होगी, जिसमें आवश्यक गैर आवश्यक सेवा/वस्तु इत्यादि को भेद नहीं किया जाएगा. ग्रामीण क्षेत्रों में मॉल को छोड़कर समस्त दुकानें आवश्यक एवं गैर आवश्यक को खोलने की अनुमति रहेगी. जिलाधिकारी ने बताया है कि टैक्सी/कैब सेवाएं न केवल 01 ड्राइवर और 02 यात्रियों सहित (केवल जनपद की सीमाओं के अन्दर ही), केवल ऐसे व्यक्तिगत/वाहनों का अन्तरजनपदीय परिचालन जिन्हें अनुमति प्रदान की गई हो, चार पहिया वाहनों में अधिकतम 02 यात्री (ड्राइवर के अतिरिक्त) अनुमन्य होंगे.

जानिए कैसे निर्धारित किया गया समय
जनसामान्य की सुरक्षा एवं सुविधा के सम्बन्ध में गैर आवश्यक गतिविधियों हेतु जन सामान्य का आवागमन सायं 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक निषिद्ध रहेगा. समस्त जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति सह-रूग्णता अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु के नीचे के बच्चे घरों के अन्दर ही रहेंगे. ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए बाहर निकलना आवश्यक हो.

ग्रामीण क्षेत्रों में खोली जाएंगी क्लीनिक
वहीं कन्टेनमेंट जोन में ओपीडीएस और चिकित्सा क्लीनिकों को खोलने की अनुमति नहीं रहेगी. ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति रहेगी. शहरी क्षेत्रों में निर्माण सम्बन्धी गतिविधियां जहां श्रमिक साइट पर ही उपलब्ध हों और किसी को भी साइट के बाहर से लाने की अनुमति नहीं होगी. इन समस्त निर्देशों में सोशल डिस्टेसिंग का कड़ाई से अनुपालन किया जाए.

सुबह 10 से शाम के 7 बजे तक खोली जाएंगी दुकानें
जिलाधिकारी ने बताया कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आबकारी विभाग की मात्र एकल दुकानों को प्रातः 10 बजे से सायं 7 बजे तक खोलने की अनुमति है. यह इस शर्त के साथ खोली जाएगी कि बिक्री के समय सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन किया जाए. सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा-पान का उपयोग निषिद्ध होगा. इनकी बिक्री से सम्बन्धित दुकानों पर कम से कम एक दूसरे से 06 फिट की दूरी सुनिश्चित की जाएगी. एक समय में 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी. केवल आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में ई-कार्मस गतिविधियों की अनुमति होगी.

नियमों का उल्लंघन करने पर की जाएगी कार्रवाई
निजी कार्यालय 33 प्रतिशत कार्य क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं. वहीं शेष को घर से ही कार्य करने की सुविधा दी जाएगी. समस्त सरकारी कार्यालय में अधिकारी पूर्णरूप से उपस्थित रहेंगे. शेष स्टाफ से 33 प्रतिशत को आवश्यकतानुसार कार्यालय बुलाया जाएगा.

रक्षा एवं सुरक्षा सेवायें, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पुलिस, जेल, होमगार्ड, सिविल डिफेन्स, फायर और आपातकालीन सेवायें, आपदा प्रबन्धन और सम्बन्धित सेवायें, एनआईसी, कस्टम, एफसीआई, एनसीसी, एनवाईके और नगर पालिका सेवायें बिना किसी प्रतिबन्धों के पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करेंगे.

नागरिक सेवाओं की पूर्ति हेतु आवश्यक स्टाफ को भी पर्याप्त संख्या में लगाया जाएगा. लॉकडाउन में दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : Sep 4, 2020, 3:07 PM IST
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