पीलीभीत: जिले में बीते दिन हुए शाहजी मोहम्मद शेर मियां (Shahaji Mohammad Sher Mian) के 118वें उर्स (Urs) में कोविड-19 (COVID-19) प्रोटोकॉल का पालन न करने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है. मामले में उर्स आयोजक समेत 500 अज्ञात लोगों पर महामारी अधिनियम समेत कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है. रिपोर्ट दर्ज होने के बाद इंतजामिया कमेटी में हड़कंप मच गया है.
शहर में स्थित मशहूर शाहजी मोहम्मद शेर मियां (Shahaji Mohammad Sher Mian) की दरगाह पर हर बार उर्स (Urs) के मौके पर बड़ा मेला लगता है. देश-विदेश से लाखों की संख्या में अकीदतमंद जियारत करने आते हैं. कई तरह की दुकान मेले में लगती हैं. तरह-तरह के झूले भी बाहर से आते हैं. हर शहर में, हर तबके के लोग शाहजी मियां में काफी विश्वास रखते हैं. लोग अपनी मन्नत लेकर उनकी दरगाह पर पहुंचते हैं. पिछले साल और इस वर्ष भी कोविड-19 महामारी के चलते मेला नहीं लगाया गया. इस साल 118वें उर्स में 50 लोगों के साथ आयोजन करने की अनुमति प्रशासन ने दी थी, लेकिन चादरपोशी और कुल शरीफ में काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे. मेला तो नहीं लगा था, लेकिन दरगाह परिसर में भारी भीड़ हो गई थी. सोशल मीडिया सहित तमाम अखबारों में फोटो सहित खबरें भी छपी थीं, जिसके बाद बुधवार को कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आयोजक समेत 500 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज की है.
सदर कोतवाली क्षेत्र की कमल्ले चौकी इंचार्ज एसआई मोहित कुमार ने इसके खिलाफ तहरीर दी थी. तहरीर में उन्होंने बताया कि 15 जुलाई और 16 जुलाई को शाहजी मियां के 118 वें उर्स की अनुमति 50 व्यक्तियों के साथ आयोजन करने और बाहरी व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ थी. अनुमति कोविड-19 गाइडलाइन के पालन करने के साथ दी गई थी. नगर मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमति जारी की गई थी. आयोजक व अन्य के द्वारा भारी संख्या में 15 जुलाई को चादरपोशी और 16 जुलाई को हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित हुई, जिसके फोटो समाचार पत्रों में 17 जुलाई को प्रकाशित हुए. इसमें जायरीन बिना मास्क लगाए थे और सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया गया.
मामले पर जानकारी देते हुए शहर कोतवाल अतर सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर की गई है. कोविड-19 का उल्लंघन करने के मामले में 500 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है. कमल्ले चौकी इंचार्ज की तहरीर पर कोतवाली सदर में शाहजी मियां दरगाह पर उर्स कराने वाले आयोजक सहित 500 अज्ञात लोगों पर धारा 188, 269, 270 और महामारी अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है.
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