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सादिक हत्याकांड में दो को उम्रकैद, 55 हजार जुर्माना - Muzaffarnagar crime news

मुजफ्फरनगर में युवक की हत्या के मामले में 2 अभियुक्तों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोनों अभियुक्तों पर 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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मुजफ्फरनगर में हत्या के मामले में 2 अभियुक्तों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा
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Published : Aug 11, 2022, 9:28 PM IST

मुजफ्फरनगरः जनपद की अदालत ने युवक की हत्या के मामले में 2 अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस हत्याकांड को 9 साल पहले प्रेम प्रसंग की रंजिश में अंजाम दिया गया था. कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों पर 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. इस हत्याकांड का तीसरा अभियुक्त के नाबालिग था जिसकी वजह से उसका मामला किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन चल रहा है.

बता दें कि सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज व आशीष त्यागी ने बताया कि 9 साल पहले खतौली में एक युवक की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में मृतक के पिता मोमिन निवासी इस्लामाबाद भूड़ बाग खतौली ने मुकदमा दर्ज कराया था. अधिवक्ताओं ने बताया कि वादी मोमिन ने बताया था कि उसका बेटा सादिक फर्नीचर का काम सीखता था. चार जनवरी 2013 को वह रोज की तरह काम सीखकर घर आ गया था. रात में वह अपने भाइयों के साथ सोने के लिए कमरे में गया था.

कस्बा निवासी शहजाद ने रात में ही खबर दी कि सादिक का शव बशीर के बाग में पड़ा है. मोमीन ने बताया कि उसके बेटे सादिक का प्रेम प्रसंग शाहिद की बेटी से चल रहा था. इसी प्रेम प्रसंग की रंजिश में सादिक की हत्या शाहिद, बासिद एवं एक अन्य युवक ने कर दी. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज और आशीष त्यागी ने बताया कि तीसरे आरोपी के नाबालिग होने के कारण उससे संबंधित मुकदमे की फाइल अलग कर दी गई थी.

यह भी पढ़ें-बांदा में दिनदहाड़े युवक को बंधक बना बदमाशों ने की लाखों की लूट

मुजफ्फरनगर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज और आशीष त्यागी ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक जय सिंह ने की. जहां कोर्ट में इस हत्याकांड की घटना साबित करने के लिए अभियोजन ने 5 गवाह पेश किए. दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने शाहिद और बासिद को हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई.

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मुजफ्फरनगरः जनपद की अदालत ने युवक की हत्या के मामले में 2 अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस हत्याकांड को 9 साल पहले प्रेम प्रसंग की रंजिश में अंजाम दिया गया था. कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों पर 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. इस हत्याकांड का तीसरा अभियुक्त के नाबालिग था जिसकी वजह से उसका मामला किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन चल रहा है.

बता दें कि सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज व आशीष त्यागी ने बताया कि 9 साल पहले खतौली में एक युवक की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में मृतक के पिता मोमिन निवासी इस्लामाबाद भूड़ बाग खतौली ने मुकदमा दर्ज कराया था. अधिवक्ताओं ने बताया कि वादी मोमिन ने बताया था कि उसका बेटा सादिक फर्नीचर का काम सीखता था. चार जनवरी 2013 को वह रोज की तरह काम सीखकर घर आ गया था. रात में वह अपने भाइयों के साथ सोने के लिए कमरे में गया था.

कस्बा निवासी शहजाद ने रात में ही खबर दी कि सादिक का शव बशीर के बाग में पड़ा है. मोमीन ने बताया कि उसके बेटे सादिक का प्रेम प्रसंग शाहिद की बेटी से चल रहा था. इसी प्रेम प्रसंग की रंजिश में सादिक की हत्या शाहिद, बासिद एवं एक अन्य युवक ने कर दी. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज और आशीष त्यागी ने बताया कि तीसरे आरोपी के नाबालिग होने के कारण उससे संबंधित मुकदमे की फाइल अलग कर दी गई थी.

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मुजफ्फरनगर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज और आशीष त्यागी ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक जय सिंह ने की. जहां कोर्ट में इस हत्याकांड की घटना साबित करने के लिए अभियोजन ने 5 गवाह पेश किए. दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने शाहिद और बासिद को हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई.

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