मुजफ्फरनगरः भाजपा के वरिष्ठ नेता व कैबिनेट मंत्री रहे स्व. बाबू हुकुम सिंह की पत्नी रेवती सिंह की हत्या कर डकैती डालने दो बदमाशों को गैंगस्टर कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 6-6 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोनों को जुर्माने से भी दंडित किया गया है.
लगभग 12 साल पहले पूर्व मंत्री स्व. बाबू हुकुम सिंह की पत्नी रेवती सिंह की गांधी कॉलोनी स्थित आवास पर रात में अज्ञात बदमाशों ने डकैती डालकर हत्या कर दी थी. अगले दिन सुबह 9 बजे सूचना मिलने पर इस घटना की रिपोर्ट थाना नई मंडी में अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई. विवेचना में नौकर शंकर पुत्र शिफतलाल निवासी मधुबनी बिहार सहित जसोद चौधरी, रोबिन, प्रदीप, अशोक पुत्र श्यामलाल उदल्हार जनपद मिर्जापुर व सुनील पुत्र सुरेश निवासी बदरपुर दिल्ली को गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा किया गया था.
तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक नई मंडी जगबीर सिंह अत्रि ने इनके खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई की. निरीक्षक डी एल सुधीर ने विवेचना कर आरोप पत्र प्रेषित किया. अशोक व सुनील को छोड़ अन्य आरोपी फरार हैं, जिनके कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी है. अशोक व सुनील के खिलाफ सुनवाई के बाद गैंगस्टर जज बाबूराम ने अशोक व सुनील को 6-6 साल की सजा और 5-5 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया. जुर्माना न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा.
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अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह, विशेष लोक अभियोजक राजेश शर्मा, दिनेश सिंह पुंडीर ने पैरवी की. आरोपियों को पहले ही हत्या व डकैती में उम्रकैद हो चुकी है. सरकारी वकील दिनेश पुंडीर ने बताया कि पूर्व मंत्री स्व. बाबू हुकुम सिंह की पत्नी की हत्या कर डकैती डालने वाले दो अभियुक्तों को गेंगेस्टर कोर्ट से 6-6 साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया गया.
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