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दुकान पर सामान लेने गई किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले दुकानदार को तीन साल की कैद - shop in Kannauj

कन्नौज जिले में दुकान पर सामान लेने गई किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने आरोपी दुकानदार को सजा सुनाई है.

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जिला एवं सत्र न्यायालय
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Published : Oct 15, 2022, 10:43 PM IST

कन्नौजः दुकान पर सामान लेने गई किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने आरोपी दुकानदार को सजा सुनाई है. जज गीता सिंह ने आरोपी को तीन साल सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए.

जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने 11 अप्रैल 2018 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि उसकी 16 वर्षीय बहन 10 अप्रैल की दोपहर करीब 12 बजे दुकान से सामान लेने गई थी. दुकानदार आकाश पुत्र भागीरथ पर बैठा था, जब बहन ने दुकानदार से सामान मांगा तो बुरी नियत से हाथ पकड़कर छेड़छाड़ शुरू कर दी. शोरगुल मचाने पर दुकानदार ने छोड़ दिया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की. मामले की विवेचना कर एसआई लक्ष्मण स्वरूप ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए. आरोप सिद्ध होने पर शनिवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह ने आरोपी आकाश को तीन साल सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

पढ़ेंः पॉक्सो कोर्ट ने बालिका से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को सुनाई फांसी की सजा

कन्नौजः दुकान पर सामान लेने गई किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने आरोपी दुकानदार को सजा सुनाई है. जज गीता सिंह ने आरोपी को तीन साल सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए.

जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने 11 अप्रैल 2018 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि उसकी 16 वर्षीय बहन 10 अप्रैल की दोपहर करीब 12 बजे दुकान से सामान लेने गई थी. दुकानदार आकाश पुत्र भागीरथ पर बैठा था, जब बहन ने दुकानदार से सामान मांगा तो बुरी नियत से हाथ पकड़कर छेड़छाड़ शुरू कर दी. शोरगुल मचाने पर दुकानदार ने छोड़ दिया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की. मामले की विवेचना कर एसआई लक्ष्मण स्वरूप ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए. आरोप सिद्ध होने पर शनिवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह ने आरोपी आकाश को तीन साल सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

पढ़ेंः पॉक्सो कोर्ट ने बालिका से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को सुनाई फांसी की सजा

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