मुजफ्फरनगर: जिले में वर्ष 2014 में हुए रिया हत्याकांड में बुधवार को कोर्ट ने 3 आरोपियों को दोषी करार दे दिया. एडीजे प्रथम की कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है, सजा का फैसला गुरूवार को सुनाया जाएगा. दोषी करार दिये जाने के कोर्ट के आदेश पर तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है. दरअसल अपने पिता पर चली गोली को अपने सीने पर खाकर रिया ने अपने पिता की तो जान बचा ली थी, लेकिन उसकी मौत हो गई थी.
क्या है पूरा मामला
- भौराकलां थाना क्षेत्र के गांव मुंडभर में 10 मार्च 2014 की सुबह सुरेश पर गांव के ही दूसरे पक्ष ने जान से मारने की नीयत से गोली चलाई थी.
- लेकिन रिया अपने पिता के सामने आकर खड़ी हो गई, जिसमें हमलावरों की गोली से रिया की मौत हो गई थी.
- इस घटना में रिया के पिता सुरेश ने गांव के सुनील, रोहताश और ललित को नामजद किया था.
- जिसमें पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन रोहताश फरार चल रहा था.
- मामला सीबीआई में पहुंचा तब रोहताश पर इनाम घोषित किया गया था. बाद में रोहताश को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.
- बुधवार को एडीजे प्रथम कोर्ट ने ललित, सुनील और रोहताश को आरोप सिद्ध होने पर दोषी करार दे दिया है. सजा का फैसला कोर्ट ने कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया है. फिलहाल तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है.
- रिया को मरणोपरांत 2015 में प्रधानमंत्री ने बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया था. जबकि तत्कालीन सपा सरकार के दौरान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रिया की मौत के बाद उसे रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया था.