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मुजफ्फरनगर: रिया हत्याकांड में तीन आरोपी दोषी करार

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Published : Jun 12, 2019, 8:40 PM IST

जिले में वर्ष 2014 में हुए रिया हत्याकांड में बुधवार को कोर्ट ने 3 आरोपियों को दोषी करार दे दिया. इस दौरान कोर्ट ने सजा का फैसला गुरुवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया है. फिलहाल तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

रिया हत्याकांड में तीन आरोपी दोषी करार

मुजफ्फरनगर: जिले में वर्ष 2014 में हुए रिया हत्याकांड में बुधवार को कोर्ट ने 3 आरोपियों को दोषी करार दे दिया. एडीजे प्रथम की कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है, सजा का फैसला गुरूवार को सुनाया जाएगा. दोषी करार दिये जाने के कोर्ट के आदेश पर तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है. दरअसल अपने पिता पर चली गोली को अपने सीने पर खाकर रिया ने अपने पिता की तो जान बचा ली थी, लेकिन उसकी मौत हो गई थी.

जानकारी देते वकील जितेंद्र कुमार त्यागी.


क्या है पूरा मामला

  • भौराकलां थाना क्षेत्र के गांव मुंडभर में 10 मार्च 2014 की सुबह सुरेश पर गांव के ही दूसरे पक्ष ने जान से मारने की नीयत से गोली चलाई थी.
  • लेकिन रिया अपने पिता के सामने आकर खड़ी हो गई, जिसमें हमलावरों की गोली से रिया की मौत हो गई थी.
  • इस घटना में रिया के पिता सुरेश ने गांव के सुनील, रोहताश और ललित को नामजद किया था.
  • जिसमें पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन रोहताश फरार चल रहा था.
  • मामला सीबीआई में पहुंचा तब रोहताश पर इनाम घोषित किया गया था. बाद में रोहताश को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.
  • बुधवार को एडीजे प्रथम कोर्ट ने ललित, सुनील और रोहताश को आरोप सिद्ध होने पर दोषी करार दे दिया है. सजा का फैसला कोर्ट ने कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया है. फिलहाल तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है.
  • रिया को मरणोपरांत 2015 में प्रधानमंत्री ने बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया था. जबकि तत्कालीन सपा सरकार के दौरान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रिया की मौत के बाद उसे रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया था.

मुजफ्फरनगर: जिले में वर्ष 2014 में हुए रिया हत्याकांड में बुधवार को कोर्ट ने 3 आरोपियों को दोषी करार दे दिया. एडीजे प्रथम की कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है, सजा का फैसला गुरूवार को सुनाया जाएगा. दोषी करार दिये जाने के कोर्ट के आदेश पर तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है. दरअसल अपने पिता पर चली गोली को अपने सीने पर खाकर रिया ने अपने पिता की तो जान बचा ली थी, लेकिन उसकी मौत हो गई थी.

जानकारी देते वकील जितेंद्र कुमार त्यागी.


क्या है पूरा मामला

  • भौराकलां थाना क्षेत्र के गांव मुंडभर में 10 मार्च 2014 की सुबह सुरेश पर गांव के ही दूसरे पक्ष ने जान से मारने की नीयत से गोली चलाई थी.
  • लेकिन रिया अपने पिता के सामने आकर खड़ी हो गई, जिसमें हमलावरों की गोली से रिया की मौत हो गई थी.
  • इस घटना में रिया के पिता सुरेश ने गांव के सुनील, रोहताश और ललित को नामजद किया था.
  • जिसमें पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन रोहताश फरार चल रहा था.
  • मामला सीबीआई में पहुंचा तब रोहताश पर इनाम घोषित किया गया था. बाद में रोहताश को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.
  • बुधवार को एडीजे प्रथम कोर्ट ने ललित, सुनील और रोहताश को आरोप सिद्ध होने पर दोषी करार दे दिया है. सजा का फैसला कोर्ट ने कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया है. फिलहाल तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है.
  • रिया को मरणोपरांत 2015 में प्रधानमंत्री ने बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया था. जबकि तत्कालीन सपा सरकार के दौरान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रिया की मौत के बाद उसे रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया था.
Intro:मुजफ्फरनगर: अपने सीने पर गोली खाकर बचायी थी पिता की जान, तीन आरोपी दोषी करार
मुजफ्फरनगर। मुज़फ्फरनगर में वर्ष 2014 में हुए रिया हत्याकांड में बुधवार को कोर्ट ने 3 आरोपियों को दोषी करार दे दिया। एडीजे प्रथम की कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया है। सजा का फैसला गुरूवार को सुनाया जाएगा। दोषी करार दिये जाने पर कोर्ट के आदेश पर तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। अपने पिता पर चली गोली को अपने सीने पर खाकर रिया ने अपने पिता की तो जान बचा ली थी लेकिन उसकी खुद की मौत हो गई थी। रिया को मरणोपरांत प्रधानमंत्री ने बाल वीरता पुरस्कार व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया था।
Body:बतादें मुजफ्फरनगर भौराकलां थाना क्षेत्र के गांव मुंडभर में 10 मार्च 2014 की सुबह सुरेश पर गांव के ही दूसरे
पक्ष ने जान से मारने की नीयत से गोली चलायी थी। लेकिन रिया अपने पिता के सामने आकर खड़ी हो गई जिससे हमलावरों की गोली से सुरेश की जान तो बच गई लेकिन रिया को गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस घटना में रिया के पिता सुरेश ने गांव के सुनील, रोहताश और ललित को नामजद किया था। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लेकिन रोहताश फरार चल रहा था। मामला सीबीआई में पहुंचा तब रोहताश पर इनाम घोषित किया गया था। बाद में रोहताश को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। बुधवार को एडीजे प्रथम कोर्ट ने ललित, सुनील और रोहताश को आरोप सिद्ध होने पर दोषी करार दे दिया है। सजा का फैसला कोर्ट ने कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। फिलहाल तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
बतादें रिया को मरणोपरांत 2015 में प्रधानमंत्री ने बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया था। जबकि तत्कालीन सपा सरकार के दौरान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रिया की मौत के बाद उसे रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया था।

बाइट = जितेंद्र कुमार त्यागी (सरकारी वकील)

बाइट- दर्शन लाल (लोक अभियोजन सीबीआई)

अजय चौहान
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