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मुजफ्फरनगर: शाहनवाज हत्याकांड के आरोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर

यूपी के मुजफ्फरनगर में 2013 में हुए शाहनवाज हत्याकांड में करीब 6 साल बाद आरोपी ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया. दरअसल कोर्ट ने आरोपी द्वारा कोर्ट में पेश न होने पर उसके घर की कुर्की के आदेश जारी किये थे.

शाहनवाज हत्याकांड के आरोपी ने किया कोर्ट में सरेंडर.
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Published : Sep 6, 2019, 9:53 PM IST

मुजफ्फरनगर: जिले में वर्ष 2013 में थाना जानसठ क्षेत्र के गांव कवाल में हुए शाहनवाज हत्याकांड में शुक्रवार को एक आरोपी ने पुलिस को चकमा देकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया. दरअसल पुलिस आरोपी की तलाश में पहले से ही कई जगह दबिश दे चुकी थी. शाहनवाज हत्याकांड के करीब 6 साल बाद आरोपी ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया. इस हत्याकांड में पहले ही पांच आरोपी जेल जा चुके हैं. वहीं मामले में सरेंडर करने वाला रविंद्र इस केस का छठा आरोपी है.

शाहनवाज हत्याकांड के आरोपी ने किया कोर्ट में सरेंडर.

जानें पूरा मामला

  • आपको बता दें कि कवाल गांव में दो ममेरे भाई गौरव और सचिन की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी.
  • इसी गांव शाहनवाज की हत्या भी हुई थी.
  • शाहनवाज की हत्या में गौरव और सचिन के परिजनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी.
  • इन हत्याओं के बाद मुजफ्फरनगर जनपद में साम्प्रदायिक दंगे भड़क गए थे.
  • इस दंगे में 65 लोगों की मौत हो गई थी जबकि दंगे के दौरान हजारों लोग बेघर हो गए थे.

बताया जा रहा है कि इस केस में आरोपी रविन्द्र पिछले 6 साल से पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था. रविन्द्र के कोर्ट में सरेंडर के बाद उनके वकील द्वारा जमानत अर्जी लगाई गई है लेकिन कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. कोर्ट ने आरोपी द्वारा कोर्ट में पेश न होने पर उसके घर की कुर्की के आदेश जारी किए थे.

कवाल में शाहनवाज की हत्या 27 अगस्त 2013 को हुई थी. विवेचना के पश्चात उसमें अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई थी लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को प्रोटेस्ट एप्लीकेशन पर तलब किया गया था. शुक्रवार को आरोपी रविंद्र को कोर्ट के समक्ष सरेंडर कराया गया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है.
-हाफिज आमिर, आरोपी पक्ष के वकील

मुजफ्फरनगर: जिले में वर्ष 2013 में थाना जानसठ क्षेत्र के गांव कवाल में हुए शाहनवाज हत्याकांड में शुक्रवार को एक आरोपी ने पुलिस को चकमा देकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया. दरअसल पुलिस आरोपी की तलाश में पहले से ही कई जगह दबिश दे चुकी थी. शाहनवाज हत्याकांड के करीब 6 साल बाद आरोपी ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया. इस हत्याकांड में पहले ही पांच आरोपी जेल जा चुके हैं. वहीं मामले में सरेंडर करने वाला रविंद्र इस केस का छठा आरोपी है.

शाहनवाज हत्याकांड के आरोपी ने किया कोर्ट में सरेंडर.

जानें पूरा मामला

  • आपको बता दें कि कवाल गांव में दो ममेरे भाई गौरव और सचिन की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी.
  • इसी गांव शाहनवाज की हत्या भी हुई थी.
  • शाहनवाज की हत्या में गौरव और सचिन के परिजनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी.
  • इन हत्याओं के बाद मुजफ्फरनगर जनपद में साम्प्रदायिक दंगे भड़क गए थे.
  • इस दंगे में 65 लोगों की मौत हो गई थी जबकि दंगे के दौरान हजारों लोग बेघर हो गए थे.

बताया जा रहा है कि इस केस में आरोपी रविन्द्र पिछले 6 साल से पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था. रविन्द्र के कोर्ट में सरेंडर के बाद उनके वकील द्वारा जमानत अर्जी लगाई गई है लेकिन कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. कोर्ट ने आरोपी द्वारा कोर्ट में पेश न होने पर उसके घर की कुर्की के आदेश जारी किए थे.

कवाल में शाहनवाज की हत्या 27 अगस्त 2013 को हुई थी. विवेचना के पश्चात उसमें अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई थी लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को प्रोटेस्ट एप्लीकेशन पर तलब किया गया था. शुक्रवार को आरोपी रविंद्र को कोर्ट के समक्ष सरेंडर कराया गया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है.
-हाफिज आमिर, आरोपी पक्ष के वकील

Intro:मुजफ्फरनगर: शाहनवाज हत्याकाण्ड के आरोपी ने किया कोर्ट में सरेंडर
मुजफ्फरनगर। मुज़फ्फरनगर जिले में वर्ष 2013 में थाना जानसठ क्षेत्र के गांव कवाल में हुए शाहनवाज हत्याकांड में शुक्रवार को एक आरोपी ने पुलिस को चकमा देकर कोर्ट में सरेंडर किया। घटना के करीब 6 वर्ष बाद आरोपी ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया। सरेंडर करने वाला रविंद्र इस केस का छठा आरोपी है।
Body:बताया जा रहा है कि इस केस में आरोपी रविन्द्र पिछले 6 साल से पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था। रविन्द्र के कोर्ट में सरेंडर के बाद उनके वकील द्वारा जमानत अर्जी लगाई, लेकिन कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। कोर्ट ने आरोपी द्वारा कोर्ट में पेश न होने पर उसके घर की कुर्की के आदेश जारी किये थे।
आपको बता दें कि कवाल गांव में दो ममेरे भाई गौरव और सचिन की पीट—पीट कर हत्या कर दी गई थी। इसी गांव शाहनवाज की हत्या भी हुई थी। शाहनवाज की हत्या में गौरव और सचिन के परिजनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी गई थी। इन हत्याओं के बाद मुज़फ्फरनगर जनपद में साम्प्रदायिक दंगे भड़क गए थे। इस दंगे में 65 लोगों की मौत हो गई थी। दंगे के दौरान हजारों लोग बेघर हो गए थे। Conclusion:आरोपी रविन्द्र पक्ष के वकील हाफिज आमिर एडवोकेट ने बताया कि कवाल में शाहनवाज की हत्या 27 अगस्त 2013 को हुई थी। विवेचना के पश्चात उसमें अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई थी। लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा प्रोटेस्ट एप्लीकेशन पर तलब किया गया था। शुक्रवार को आरोपी रविंद्र को कोर्ट के समक्ष सरेंडर कराया गया। जहां उसे उसे न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है।


बाइट— हाफिज आमिर (आरोपी रविन्द्र पक्ष का वकील)

अजय चौहान
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