मुजफ्फरनगरः जनपद में 24 जनवरी 2004 को थाना नई मंडी इलाके में एक व्यापारी सचिन जैन की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी. इस मामले में आरोपी कपिल, कटार सिंह, धर्मपाल व रोहित को शुक्रवार को कोर्ट ने सबूत के अभाव में बरी कर दिया है. इस मामले की सुनवाई एडीजे कोर्ट नंबर 7 शक्ति सिंह की अदालत में चली थी.
बचाव पक्ष के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता वकार अहमद ने बताया कि 24 जनवरी 2004 को व्यापारी सचिन जैन की थाना नई मंडी इलाके में अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी. अपहरण और हत्या के इस मामले में सचिन जैन के पिता प्रदीप जैन ने पांच आरोपियों कपिल, कटार सिंह, धर्मपाल, रोहित और राजू को आरोपी बनाकर 25 जनवरी 2004 को हत्या का मामला दर्ज कराया था. शुक्रवार को घटना के मुकदमे की सुनवाई एडीजे सात शक्ति सिंह की अदालत में चली. सचिन जैन के पिता प्रदीप जैन का आरोप था कि उसका बेटा अपनी कार से 24 जनवरी 2004 को घर से निकला था.
इसके बाद इन पांचों ने कार सहित उसका अपहरण कर हत्या कर दी थी. मामले में पुलिस सचिन जैन का शव बरामद नहीं कर पाई थी. इसमें सुनवाई के दौरान एक आरोपी राजू की मौत भी हो चुकी है. इसमें सचिन जैन के भाई अमित जैन व तत्कालीन न्यायिक अधिकारी के बीच मामले के निर्णय को लेकर हाइकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में शिकायत होने के बाद मामले की सुनवाई कर रहे तत्कालीन एडीजे को निलंबित कर दिया गया था. वहीं, शुक्रवार को सबूत के अभाव में आरोपीयों को बरी कर दिया गया है.