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मुजफ्फरनगर की गैंगस्टर कोर्ट ने दोहरे हत्याकांड में तीन अभियुक्तों को सुनाई 7-7 साल कैद की सजा

मुजफ्फरनगर की गैंगेस्टर कोर्ट ने रेप, हत्या, गैंगस्‍टर के 3 आरोपियों को दोषी ठहराया था. मंगलवार को कोर्ट ने तीनों ही दोषियों को 7-7 साल की सजा सुनाई.

मुजफ्फरनगर
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Published : May 16, 2023, 10:35 PM IST

मुजफ्फरनगर: जनपद की गैंगस्‍टर कोर्ट ने सोमवार को रेप, हत्या, गैंगस्‍टर मामले में 3 आरोपियों को दोषी ठहराया था. मंगलवार को उसी मामले में अभियुक्तों को गैंगेस्टर कोर्ट ने 7-7 साल कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है.

थाना चरथावल के गांव में 19 दिसंबर 2017 को वादी की 18 वर्षीय पुत्री और छह वर्षीय भांजा दिन में खेत में गन्ना छिलने गए थे. दोनों गन्ने के खेत में नहीं पहुंचे. इस दौरान दोनों ही रास्ते से गायब हो गए. परिजनों द्वारा काफी खोजबीन के बाद भी दोनों नहीं मिले. 20 दिसंबर को दोनों का शव गांव के ही तेजवीर के खेत में रक्त रंजित पाए गए.

दोनों की गर्दन बेरहमी से काट दी गई थी. जबकि बच्चे की गर्दन शरीर से अलग कर दी गई थी. वादी के पिता ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती के साथ बलात्कार की पुष्टि हुई थी. पुलिस मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी थी. इस दौरान पुलिस ने गांव के ही 3 अभियुक्त मुकम्मिल, जानू उर्फ जान आलम और शराफत को गिरफ्तार कर लिया.

घटना की विवेचना तत्कालीन सीओ सदर योगेंदर सिंह ने की. उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत हत्या, बलात्कार की धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया. इसमें गिरोह बनाकर इस जघन्य आपराधिक कृत्य पर तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक विंध्याचल तिवारी ने इन तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में भी चालान कर दिया. इस गैंगस्टर एक्ट प्रकरण की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरिक्षक थाना छपार ह्रदय नारायण सिंह ने की. उन्होंने तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र गैंगस्टर कोर्ट में प्रेषित किया.

कोर्ट में आरोप तय होने के बाद विचारण में अभियोजन ने डीएम व एसएसपी के निर्देशन में प्रभावी पैरवी की. एसएसपी संजीव सुमन ने अभियोजन के निवेदन पर समय से सभी गवाह न्यायालय में उपस्थित कराने में अहम भूमिका अदा की. मंगलवार को कोर्ट में सजा पर बहस हुई. कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद तीनों दोषियों को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई. साथ ही तीनों दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

यह भी पढ़ें-अतीक अहमद के गिरोह के सदस्य अब हो रहे माफिया के परिवार के खिलाफ, दर्ज करा रहे नए-नए मामले

मुजफ्फरनगर: जनपद की गैंगस्‍टर कोर्ट ने सोमवार को रेप, हत्या, गैंगस्‍टर मामले में 3 आरोपियों को दोषी ठहराया था. मंगलवार को उसी मामले में अभियुक्तों को गैंगेस्टर कोर्ट ने 7-7 साल कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है.

थाना चरथावल के गांव में 19 दिसंबर 2017 को वादी की 18 वर्षीय पुत्री और छह वर्षीय भांजा दिन में खेत में गन्ना छिलने गए थे. दोनों गन्ने के खेत में नहीं पहुंचे. इस दौरान दोनों ही रास्ते से गायब हो गए. परिजनों द्वारा काफी खोजबीन के बाद भी दोनों नहीं मिले. 20 दिसंबर को दोनों का शव गांव के ही तेजवीर के खेत में रक्त रंजित पाए गए.

दोनों की गर्दन बेरहमी से काट दी गई थी. जबकि बच्चे की गर्दन शरीर से अलग कर दी गई थी. वादी के पिता ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती के साथ बलात्कार की पुष्टि हुई थी. पुलिस मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी थी. इस दौरान पुलिस ने गांव के ही 3 अभियुक्त मुकम्मिल, जानू उर्फ जान आलम और शराफत को गिरफ्तार कर लिया.

घटना की विवेचना तत्कालीन सीओ सदर योगेंदर सिंह ने की. उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत हत्या, बलात्कार की धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया. इसमें गिरोह बनाकर इस जघन्य आपराधिक कृत्य पर तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक विंध्याचल तिवारी ने इन तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में भी चालान कर दिया. इस गैंगस्टर एक्ट प्रकरण की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरिक्षक थाना छपार ह्रदय नारायण सिंह ने की. उन्होंने तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र गैंगस्टर कोर्ट में प्रेषित किया.

कोर्ट में आरोप तय होने के बाद विचारण में अभियोजन ने डीएम व एसएसपी के निर्देशन में प्रभावी पैरवी की. एसएसपी संजीव सुमन ने अभियोजन के निवेदन पर समय से सभी गवाह न्यायालय में उपस्थित कराने में अहम भूमिका अदा की. मंगलवार को कोर्ट में सजा पर बहस हुई. कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद तीनों दोषियों को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई. साथ ही तीनों दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

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