ETV Bharat / state

लूट और हत्या के 2 दोषियों को गैंगस्टर कोर्ट ने सुनाई 5-5 साल की सजा

मुजफ्फरनगर की गैंगस्टर कोर्ट (Gangster court of muzaffarnagar) ने लूट और हत्या में शामिल 2 दोषियों को 5-5 साल का कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने ही 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

लूट और हत्या
लूट और हत्या
author img

By

Published : Dec 21, 2022, 8:49 PM IST

मुजफ्फरनगरः जनपद की कोर्ट ने लूट और हत्या के 2 दोषियों को 5-5 साल का कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. उल्लेखनीय है कि 10 वर्ष पूर्व ग्राम कुड़ाना शामली निवासी सचिन मलिक शामली से अपने गांव जा रहा था. रास्ते में 4 बदमाशों ने तमंचे दिखाकर धमकाते हुए सचिन से रुपये, मोबाईल और मोटरसाइकिल लूट कर फरार हो गए. सचिन ने लूट की वारादत को लेकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी.

इसके कुछ दिनों बाद कुड़ाना निवासी राहुल मलिक के मामा राज सिंह रात आठ बजे के लगभग अपने गांव भोकाहेड़ी थाना भोपा (Thana Bhopa) से कुड़ाना गांव जा रहे थे. तभी कुड़ाना से पहले रास्ते में घात लगाए बैठे 4 बदमाशों ने तमंचे दिखाते हुए राज सिंह से मोटरसाईकिल लूटने की कोशिश की थी. जिसका विरोध करने पर बदमाशों ने राज सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी मोटरसाईकिल लूट कर फरार हो गए थे. इस घटना की राहुल ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी. इस घटना के कुछ माह बाद ग्राम वहलना थाना कोतवाली निवासी अंशुल मलिक के पिता हरेंद्र की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी.

इन सभी घटनाओं का खुलासा करते हुए पुलिस ने अजीत पुत्र सुरेन्द्र धीवर निवासी बहावड़ी थाना फुगाना, सुनील पुत्र विधि प्रजापति निवासी घुसवा थाना रामपुर जनपद देवरिया, अनिल पुत्र मलखान निवासी वहलना मुजफ्फरनगर, सूरज उर्फ काला पुत्र प्रकाश धीवर निवासी बहावड़ी फुगाना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. कोतवाली शामली के पूर्व एसओ धर्मेंद्र चौहान ने इनका गैंगस्टर एक्ट में भी चालान किया. एक हत्या के अभियोग में चारों को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है, शेष विचाराधीन है. अभियुक्त अजीत और सुनील की पत्रावली पृथक कर गैंगस्टर जज अशोक कुमार ने उन्हें 5-5 साल की सजा और 5-5 हजार रुपये से दंडित किया है.

यह भी पढ़ें- जेल में बंद शाइन सिटी का MD जेलर के फर्जी साइन से करवा रहा था जमीनों का बैनामा, जानिए क्यों दर्ज हुई FIR

मुजफ्फरनगरः जनपद की कोर्ट ने लूट और हत्या के 2 दोषियों को 5-5 साल का कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. उल्लेखनीय है कि 10 वर्ष पूर्व ग्राम कुड़ाना शामली निवासी सचिन मलिक शामली से अपने गांव जा रहा था. रास्ते में 4 बदमाशों ने तमंचे दिखाकर धमकाते हुए सचिन से रुपये, मोबाईल और मोटरसाइकिल लूट कर फरार हो गए. सचिन ने लूट की वारादत को लेकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी.

इसके कुछ दिनों बाद कुड़ाना निवासी राहुल मलिक के मामा राज सिंह रात आठ बजे के लगभग अपने गांव भोकाहेड़ी थाना भोपा (Thana Bhopa) से कुड़ाना गांव जा रहे थे. तभी कुड़ाना से पहले रास्ते में घात लगाए बैठे 4 बदमाशों ने तमंचे दिखाते हुए राज सिंह से मोटरसाईकिल लूटने की कोशिश की थी. जिसका विरोध करने पर बदमाशों ने राज सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी मोटरसाईकिल लूट कर फरार हो गए थे. इस घटना की राहुल ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी. इस घटना के कुछ माह बाद ग्राम वहलना थाना कोतवाली निवासी अंशुल मलिक के पिता हरेंद्र की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी.

इन सभी घटनाओं का खुलासा करते हुए पुलिस ने अजीत पुत्र सुरेन्द्र धीवर निवासी बहावड़ी थाना फुगाना, सुनील पुत्र विधि प्रजापति निवासी घुसवा थाना रामपुर जनपद देवरिया, अनिल पुत्र मलखान निवासी वहलना मुजफ्फरनगर, सूरज उर्फ काला पुत्र प्रकाश धीवर निवासी बहावड़ी फुगाना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. कोतवाली शामली के पूर्व एसओ धर्मेंद्र चौहान ने इनका गैंगस्टर एक्ट में भी चालान किया. एक हत्या के अभियोग में चारों को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है, शेष विचाराधीन है. अभियुक्त अजीत और सुनील की पत्रावली पृथक कर गैंगस्टर जज अशोक कुमार ने उन्हें 5-5 साल की सजा और 5-5 हजार रुपये से दंडित किया है.

यह भी पढ़ें- जेल में बंद शाइन सिटी का MD जेलर के फर्जी साइन से करवा रहा था जमीनों का बैनामा, जानिए क्यों दर्ज हुई FIR

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.