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मुजफ्फरनगर कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के सह संपादक जुबैर को किया तलब, 20 अक्टूबर को पेश होने का आदेश

मुजफ्फरनगर कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के सह संपादक को किया तलब किया है. कोर्ट ने जुबैर को 20 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है.

मो. जुबैर
मो. जुबैर
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Published : Aug 4, 2022, 10:18 PM IST

Updated : Aug 4, 2022, 10:54 PM IST

मुजफ्फरनगर : जिला अदालत ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मो.जुबैर को धमकी देने के मामले में 20 अक्टूबर को तलब किया है. ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक जुबैर पर आरोप है कि एक न्यूज के संबंध में बात करने पर उन्होंने हिंदूवादी नेता को फोन पर जान से मारने की धमकी दी है. जुबैर के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी कोर्ट पहुंच गया है.
बचाव पक्ष के अधिवक्ता सैयद मुजम्मिल हैदर ने बताया चरथावल थाना क्षेत्र के हिंदूवादी नेता अंकुर राणा ने 13 मई 2021 को ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मो. जुबैर के खिलाफ थाना चरथावल में केस दर्ज कराया था. अंकुर राणा ने आरोप लगाया था कि जुबैर ने इजरायल और फिलिस्तीन के बीच हुए युद्ध संघर्ष के संबंध में सुदर्शन चैनल की दिखाई रिपोर्ट के बारे में झूठ परोसा था.

हिंदूवादी नेता ने अंकुर राणा ने बताया था कि इस संबंध में उन्होंने जुबैर से बात की थी. फोन पर हुई बातचीत के दौरान ऑल्ट न्यूज के संपादक जुबैर ने अंकुर राणा से गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी. एडवोकेट सैयद ने बताया की मो. जुबैर पर थाना चरथावल में आईपीसी की धारा 192, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.

पुलिस ने मामले की विवेचना करके कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. उन्होंने बताया कि कोर्ट ने जुबैर को समन किया है, ज़ुबैर को 20 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. जुबैर के खिलाफ यूपी के विभिन्न थानों में 6 मुकदमें दर्ज हुए हैं. इनमें सीतापुर के खैराबाद, लखीमपुर खीरी के थाना मोहम्मदी, गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना, हाथरस के थाना सिकंदराराऊ तथा कोतवाली और मुजफ्फरनगर के थाना चरथावल में मुकदमें दर्ज हैं. अधिकतर मुकदमों में चैनलों के एंकर पर व्यांग्यात्मक टिप्पणी करने, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को भड़काने और देवी-देवताओं के अपमान के साथ ही भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप हैं.

इसे पढे़ं- राकेश टिकैत का ऐलान, 9 से 15 अगस्त तक चलाया जाएगा हर ट्रैक्टर तिरंगा अभियान

मुजफ्फरनगर : जिला अदालत ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मो.जुबैर को धमकी देने के मामले में 20 अक्टूबर को तलब किया है. ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक जुबैर पर आरोप है कि एक न्यूज के संबंध में बात करने पर उन्होंने हिंदूवादी नेता को फोन पर जान से मारने की धमकी दी है. जुबैर के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी कोर्ट पहुंच गया है.
बचाव पक्ष के अधिवक्ता सैयद मुजम्मिल हैदर ने बताया चरथावल थाना क्षेत्र के हिंदूवादी नेता अंकुर राणा ने 13 मई 2021 को ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मो. जुबैर के खिलाफ थाना चरथावल में केस दर्ज कराया था. अंकुर राणा ने आरोप लगाया था कि जुबैर ने इजरायल और फिलिस्तीन के बीच हुए युद्ध संघर्ष के संबंध में सुदर्शन चैनल की दिखाई रिपोर्ट के बारे में झूठ परोसा था.

हिंदूवादी नेता ने अंकुर राणा ने बताया था कि इस संबंध में उन्होंने जुबैर से बात की थी. फोन पर हुई बातचीत के दौरान ऑल्ट न्यूज के संपादक जुबैर ने अंकुर राणा से गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी. एडवोकेट सैयद ने बताया की मो. जुबैर पर थाना चरथावल में आईपीसी की धारा 192, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.

पुलिस ने मामले की विवेचना करके कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. उन्होंने बताया कि कोर्ट ने जुबैर को समन किया है, ज़ुबैर को 20 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. जुबैर के खिलाफ यूपी के विभिन्न थानों में 6 मुकदमें दर्ज हुए हैं. इनमें सीतापुर के खैराबाद, लखीमपुर खीरी के थाना मोहम्मदी, गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना, हाथरस के थाना सिकंदराराऊ तथा कोतवाली और मुजफ्फरनगर के थाना चरथावल में मुकदमें दर्ज हैं. अधिकतर मुकदमों में चैनलों के एंकर पर व्यांग्यात्मक टिप्पणी करने, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को भड़काने और देवी-देवताओं के अपमान के साथ ही भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप हैं.

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Last Updated : Aug 4, 2022, 10:54 PM IST
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