ETV Bharat / state

बालक की हत्या के मामले में चार लोगों को उम्रकैद

मुजफ्फरनगर में एडीजे कोर्ट ने आज सात वर्षीय किशोर की गोली मरकर हत्या किए जाने के मामले में अपना फैसला सुनते हुए स्कूल संचालक सहित चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई.

मुजफ्फरनगर एडीजे कोर्ट.
मुजफ्फरनगर एडीजे कोर्ट.
author img

By

Published : Apr 6, 2021, 7:23 PM IST

मुजफ्फरनगर: एडीजे 6 कोर्ट ने मंगलवार को सात वर्षीय किशोर की गोली मरकर हत्या किए जाने के मामले में अपना फैसला सुनते हुए स्कूल संचालक सहित चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही अन्य आरोपियों पर तीस-तीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

बालक की गोली मारकर हत्या का मामला

18 जुलाई 2016 को स्कूटर से जानसठ लौट रहे सात वर्षीय बालक की गोली मारकर हत्या और पिता को घायल करने के मामले में आरोपी स्कूल संचालन अमित कुमार, उसके तीन साथियों आबिद, राहुल और अजय को उम्रकैद व अन्य साथियों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. मामले की सुनवाई एडीजे 6 निशांत देव की कोर्ट में हुई.

पढ़ें: कोरोना का असर, हाईकोर्ट में 10 लाख से ज्यादा मुकदमे लंबित

16 गवाह पेश किए गए

अभियोजन की ओर से एडीजीसी नीरजकांत मालिक और प्रदीप शर्मा ने पैरवी कर 16 गवाह पेश किए. अभियोजन पक्ष के अनुसार गत 18 जुलाई 2016 को खतौली जानसठ मार्ग पर स्कूटर से विनोद जानसठ लौट रहे था. इस दौरान हमलाकर 7 वर्षीय वरुण की हत्या और पिता विनोद को घायल कर दिया गया था. अमित और विनोद अलग-अलग स्कूल स्वामी थे. इसमें विनोद के स्कूल में अधिक बालक थे. इसी रंजिश को लेकर अमित ने अपने तीन साथियों के साथ हमला किया था. घटना के बारे में विनोद की पत्नी अलका ने मामला दर्ज कराया था. एडीजीसी प्रदीप शर्मा ने मामले में कड़ी पैरवी की.

मुजफ्फरनगर: एडीजे 6 कोर्ट ने मंगलवार को सात वर्षीय किशोर की गोली मरकर हत्या किए जाने के मामले में अपना फैसला सुनते हुए स्कूल संचालक सहित चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही अन्य आरोपियों पर तीस-तीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

बालक की गोली मारकर हत्या का मामला

18 जुलाई 2016 को स्कूटर से जानसठ लौट रहे सात वर्षीय बालक की गोली मारकर हत्या और पिता को घायल करने के मामले में आरोपी स्कूल संचालन अमित कुमार, उसके तीन साथियों आबिद, राहुल और अजय को उम्रकैद व अन्य साथियों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. मामले की सुनवाई एडीजे 6 निशांत देव की कोर्ट में हुई.

पढ़ें: कोरोना का असर, हाईकोर्ट में 10 लाख से ज्यादा मुकदमे लंबित

16 गवाह पेश किए गए

अभियोजन की ओर से एडीजीसी नीरजकांत मालिक और प्रदीप शर्मा ने पैरवी कर 16 गवाह पेश किए. अभियोजन पक्ष के अनुसार गत 18 जुलाई 2016 को खतौली जानसठ मार्ग पर स्कूटर से विनोद जानसठ लौट रहे था. इस दौरान हमलाकर 7 वर्षीय वरुण की हत्या और पिता विनोद को घायल कर दिया गया था. अमित और विनोद अलग-अलग स्कूल स्वामी थे. इसमें विनोद के स्कूल में अधिक बालक थे. इसी रंजिश को लेकर अमित ने अपने तीन साथियों के साथ हमला किया था. घटना के बारे में विनोद की पत्नी अलका ने मामला दर्ज कराया था. एडीजीसी प्रदीप शर्मा ने मामले में कड़ी पैरवी की.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.