मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर में ऑनर किलिंग (Honor Killing in Muzaffarnagar) में पिता पुत्र समेत चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. साथ ही चारों दोषियों पर कोर्ट ने दस-दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
बता दें की 19 जून 2020 को थाना छपार के एक गांव में बीस वर्षीय प्रेमी राजन की सनसनीखेज हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी ईश्वरचंद, पुत्र विमल,भाई देशराज व ललित को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही दस-दस हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले की सुनवाई एडीजे संख्या तीन गोपाल उपाध्याय की कोर्ट में हुई.
बता दें कि 19 जून को प्रेम प्रसंग के मामले में राजन की ईश्वरचंद ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. इस मामले में ईश्वरचंद, विमल, देशराज,ललित व रोहित को नामजद किया गया था. एक आरोपी को नाबालिग घोषित करते हुए चार के खिलाफ ही कोर्ट में सुनवाई चल रही थी.
हत्या से पहले मां ने लड़की के परिजनों को आगाह किया था कि उनकी लड़की बेटे को प्रेम पत्र भेजती है. साथ ही मोबाइल पर बात करती है. इस पर लडकी के परिजनों ने प्रेम प्रसंग को लेकर राजन को किसी काम से बुलाया और उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को कोर्ट में पेश किया था. इस पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई साथ ही जुर्माना भी लगा दिया.
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