मुजफ्फरनगर: जनपद के थाना बुढ़ाना के एक गांव में 10 अप्रैल 2018 को 17 साल की बालिका के साथ बंदूक दिखाकर बलात्कार कर गर्भवती करने और कुछ बताए जान से मारने की धमकी दी गई थी. इस मामले में शनिवार को कोर्ट ने दोषी नईम को उम्रकैद के साथ 52 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. साथ ही कोर्ट ने जुर्माने की रकम से चालीस हजार रुपये पीड़िता को देने का भी आदेश दिया गया है. इस मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो अदालत के जज बाबूराम की कोर्ट में हुई.
मुजफ्फरनगर के थाना बुढ़ाना के एक गांव में 10 अप्रैल 2018 को पड़ोस की लड़की से आरोपी नईम ने पानी मंगवाने के बहाने से घर बुलाया. लड़की के घर आने पर आरोपी नईम ने पिस्तौल के बल पर पर लड़की के साथ बलात्कार किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी. इससे पीडिता चार माह की गर्भवती हो गई. इसपर आरोपी ने लड़की को गर्भ गिराने की दवा दी. लेकिन दवा खाने से पहले ही परिजनों को पता चल गया. इसके बाद परिजनों ने 28 अगस्त को नईम के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई.
पीड़िता के गर्भवती होने पर आरोपी ने जुर्म से इनकार किया था. उसके बाद गर्भ में पल रहे बच्चे और पीड़िता तथा आरोपी का डीएनए टेस्ट कराया गया. जिसकी रिपोर्ट में आरोपी बाइलॉजिकल पिता साबित हुआ. इस घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बाबूराम ने की. दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने नईम पुत्र ताहिर हसन को रेप, धमकी देने और पोक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.
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