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विवाहिता की हत्या मामले में पति और सास को उम्रकैद की सजा

मुजफ्फरनगर जिला कोर्ट ने पांच साल पहले महिला की हत्या करने के मामले में दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

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Published : Jul 6, 2023, 10:32 PM IST

मुजफ्फरनगर: जनपद की कोर्ट ने गुरुवार को दहेज हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए पति और सास को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. वहीं, कोर्ट द्वारा दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.

गौरतलब है, थाना रतनपुरी क्षेत्र के गांव मुजाहिदपुर में पांच साल पहले एक महिला की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में गाजियाबाद के गांव कनकपुर निवासी पंकज ने मुकदमा दर्ज कराया था. पंकज ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी बहन सपना की शादी मुजाहिद पुर निवासी अरुण से 17 फरवरी 2012 को हुई थी. शादी के बाद से ही अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर ससुरालीजन और अरुण उसकी बहन सपना को प्रताड़ित करते रहते थे.

18 जुलाई 2018 को अरुण ने सपना की फांसी लगाकर हत्या कर दी थी. ससुरालवालों द्वारा सूचना देने पर जब मायका पक्ष मुजाहिदपुर पहुंचे तो सपना की जबान मुंह से बाहर निकली हुई थी. उसके गले पर रस्सी का निशान था. मायके पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने पति अरुण और उसके माता-पिता और अरुण के बड़े भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. जांच के दौरान पुलिस ने अरुण के अलावा बाकी आरोपियों को क्लीन चिट दे दी थी. इस घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या एक के जज निशांत सिंगला ने की है. कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद गुरुवार को पति अरुण और सास को सपना की हत्या में दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. साथ ही 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है.


यह भी पढ़ें: इलेक्ट्रिशियन आशिक के प्यार में पागल पत्नी ने पति की करा दी हत्या, ऐसे खुला राज

मुजफ्फरनगर: जनपद की कोर्ट ने गुरुवार को दहेज हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए पति और सास को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. वहीं, कोर्ट द्वारा दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.

गौरतलब है, थाना रतनपुरी क्षेत्र के गांव मुजाहिदपुर में पांच साल पहले एक महिला की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में गाजियाबाद के गांव कनकपुर निवासी पंकज ने मुकदमा दर्ज कराया था. पंकज ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी बहन सपना की शादी मुजाहिद पुर निवासी अरुण से 17 फरवरी 2012 को हुई थी. शादी के बाद से ही अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर ससुरालीजन और अरुण उसकी बहन सपना को प्रताड़ित करते रहते थे.

18 जुलाई 2018 को अरुण ने सपना की फांसी लगाकर हत्या कर दी थी. ससुरालवालों द्वारा सूचना देने पर जब मायका पक्ष मुजाहिदपुर पहुंचे तो सपना की जबान मुंह से बाहर निकली हुई थी. उसके गले पर रस्सी का निशान था. मायके पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने पति अरुण और उसके माता-पिता और अरुण के बड़े भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. जांच के दौरान पुलिस ने अरुण के अलावा बाकी आरोपियों को क्लीन चिट दे दी थी. इस घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या एक के जज निशांत सिंगला ने की है. कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद गुरुवार को पति अरुण और सास को सपना की हत्या में दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. साथ ही 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है.


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