मुजफ्फरनगर: जिला अदालत ने मंगलवार को जानलेवा हमले के मामले में सुनवाई करते हुए चार को दोषी ठहराया है. इसके साथ ही कोर्ट ने चारों दोषियों को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने कहा कि जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
बता दें कि जनपद के थाना खतौली क्षेत्र के गांव अंतवाड़ा में खेत की मेड़ को लेकर दो किसानों के बीच विवाद हो गया था. इस मामले में गांव अंतवाड़ा निवासी राजपाल ने 7 नवंबर 2004 को मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उनका खेत की मेड़ को लेकर अशोक से विवाद चल रहा था. इस विवाद के चलते दोनों के बीच गाली गलौज होती रहती थी. इस मामले में आरोप था कि 7 नवंबर की सुबह 7 बजे अशोक, धर्मवीर, मनोज और हरीश ने लाठी डंडों और धारदार हथियारों से उस पर हमला बोल दिया था.
इस जानलेवा हमले में उनका बेटा विरेंदर और भतीजा सुनील और कालू गंभीर घायल हो गए थे. पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका चालान कर दिया था. इस घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या चार कमलापति ने की और दोनों पक्ष की सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी माना और 7-7 साल कैद की सजा सुनाई. इसके साथ ही दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.