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कोर्ट में पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने किया सरेंडर - Minister Ashok Kataria surrenders

मुजफ्फरनगर की कोर्ट में पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने सरेंडर किया है. मंत्री के खिलाफ करीब तीन साल पहले कोर्ट ने वारंट जारी किया था.

मंत्री अशोक कटारिया ने किया सरेंडर
मंत्री अशोक कटारिया ने किया सरेंडर
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Published : Sep 23, 2022, 9:27 PM IST

मुजफ्फरनगर: कोर्ट में पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने सरेंडर किया है. पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है. पूर्व मंत्री पर 2013 में दंगे के दौरान निषेधाज्ञा उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था और इसके बाद उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई थी. करीब तीन साल पहले पूर्व मंत्री के खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी किया गया था. इसी मामले में पूर्व मंत्री ने कोर्ट में शुक्रवार को सरेंडर किया.

27 अगस्त 2013 को शाहनवाज और मलकपुरा के सचिन गौरव की हत्या कर दी गई थी. 28 अगस्त को सचिन और गौरव की अंत्येष्टि से लौटते समय लोगों ने गांव कवाल में हंगामा और तोड़फोड़ किया. 31 अगस्त को तत्कालीन डीएम ने जिले में धारा 144 लागू कर दी थी. लेकिन, इसके बावजूद थाना सिखेड़ा क्षेत्र के नंगला मंदौड़ इंटर कॉलेज में शोक सभा का आयोजन किया गया.

इस मामले में तत्कालीन एडीएम इन्द्रमणी त्रिपाठी ने निषेधाज्ञा उल्लंघन के आरोप में मौजूदा केन्द्रीय राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान और पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया समेत 21 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. मामले में अधिकतर आरोपियों के कोर्ट में पेश न होने के कारण वारंट जारी हुए थे.

यह भी पढे़ं:रेलवे ट्रैक पर वीडियो बनाने के मामले में डुप्लीकेट सलमान ने RPF को किया सरेंडर

डीजीसी क्रिमिनल राजीव ने बताया कि पूर्व मंत्री अशोक कटारिया के नाम से कोर्ट ने तीन साल पूर्व वारंट जारी किया था लेकिन, वह कोर्ट में पेश नहीं हो पाए थे. उन्होंने बताया कि शुक्रवार को पूर्व मंत्री ने सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया और कोर्ट के आदेश पर उन्हें हिरासत में लिया गया है. पूर्व मंत्री के अधिवक्ता की और से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जमानत दी.

यह भी पढे़ं:गले में तख्ती लटकाकर थाने पहुंचा गैंगस्टर, बोला-अब नहीं करूंगा अपराध

मुजफ्फरनगर: कोर्ट में पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने सरेंडर किया है. पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है. पूर्व मंत्री पर 2013 में दंगे के दौरान निषेधाज्ञा उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था और इसके बाद उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई थी. करीब तीन साल पहले पूर्व मंत्री के खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी किया गया था. इसी मामले में पूर्व मंत्री ने कोर्ट में शुक्रवार को सरेंडर किया.

27 अगस्त 2013 को शाहनवाज और मलकपुरा के सचिन गौरव की हत्या कर दी गई थी. 28 अगस्त को सचिन और गौरव की अंत्येष्टि से लौटते समय लोगों ने गांव कवाल में हंगामा और तोड़फोड़ किया. 31 अगस्त को तत्कालीन डीएम ने जिले में धारा 144 लागू कर दी थी. लेकिन, इसके बावजूद थाना सिखेड़ा क्षेत्र के नंगला मंदौड़ इंटर कॉलेज में शोक सभा का आयोजन किया गया.

इस मामले में तत्कालीन एडीएम इन्द्रमणी त्रिपाठी ने निषेधाज्ञा उल्लंघन के आरोप में मौजूदा केन्द्रीय राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान और पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया समेत 21 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. मामले में अधिकतर आरोपियों के कोर्ट में पेश न होने के कारण वारंट जारी हुए थे.

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डीजीसी क्रिमिनल राजीव ने बताया कि पूर्व मंत्री अशोक कटारिया के नाम से कोर्ट ने तीन साल पूर्व वारंट जारी किया था लेकिन, वह कोर्ट में पेश नहीं हो पाए थे. उन्होंने बताया कि शुक्रवार को पूर्व मंत्री ने सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया और कोर्ट के आदेश पर उन्हें हिरासत में लिया गया है. पूर्व मंत्री के अधिवक्ता की और से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जमानत दी.

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