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मुजफ्फरनगर में पिता और दो पुत्रों को पांच साल की कैद

जनपद की एक अदालत ने जानलेवा हमले के मामले में दोषी पिता और दो पुत्रों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है.

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Published : May 18, 2023, 10:24 PM IST

मुजफ्फरनगर: जनपद की एक अदालत ने गुरुवार को जानलेवा हमले के मामले में सुनवाई कर फैसला सुनाया है और दोषी पिता और उसके दो पुत्रों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही साथ अदालत ने उन सभी पर 15 15 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.

बता दें कि मुजफ्फरनगर के थाना छपार क्षेत्र के गांव बढ़ेड़ी में 11 वर्ष पूर्व एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया था और इस मामले में जय कुमार ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसके दो भाई 28 अक्टूबर 2012 को बुग्गी लेकर खेतों पर घास लेने के लिए गए थे और वहीं गांव के बबलू और सोमपाल तथा उनके पिता हरपाल ने दोनों भाइयों पर हमला बोल दिया था और एक भाई जान बचा कर भाग गया था जबकि दूसरे भाई उधम सिंह को लाठी और डंडों और धारदार हथियारों से मारपीट कर गंभीर घायल कर दिया गया था और पुलिस ने घटना का मुकदमा दर्ज कर तीनों पिता और पुत्रों को गिरफ्तार किया था.

इस घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या एक के जजित रितेश सचदेवा ने की है और दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को जानलेवा हमले का दोषी ठहराते हुए उनको पांच साल पांच साल की कैद की सजा सुनाई गई है और तीनों दोषियों पर 15 15 हजार रुपयों का जुर्माना भी किया गया है.

ये भी पढ़ेंः छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी अधिवक्ता की जमानत हाईकोर्ट ने की नामंजूर

मुजफ्फरनगर: जनपद की एक अदालत ने गुरुवार को जानलेवा हमले के मामले में सुनवाई कर फैसला सुनाया है और दोषी पिता और उसके दो पुत्रों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही साथ अदालत ने उन सभी पर 15 15 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.

बता दें कि मुजफ्फरनगर के थाना छपार क्षेत्र के गांव बढ़ेड़ी में 11 वर्ष पूर्व एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया था और इस मामले में जय कुमार ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसके दो भाई 28 अक्टूबर 2012 को बुग्गी लेकर खेतों पर घास लेने के लिए गए थे और वहीं गांव के बबलू और सोमपाल तथा उनके पिता हरपाल ने दोनों भाइयों पर हमला बोल दिया था और एक भाई जान बचा कर भाग गया था जबकि दूसरे भाई उधम सिंह को लाठी और डंडों और धारदार हथियारों से मारपीट कर गंभीर घायल कर दिया गया था और पुलिस ने घटना का मुकदमा दर्ज कर तीनों पिता और पुत्रों को गिरफ्तार किया था.

इस घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या एक के जजित रितेश सचदेवा ने की है और दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को जानलेवा हमले का दोषी ठहराते हुए उनको पांच साल पांच साल की कैद की सजा सुनाई गई है और तीनों दोषियों पर 15 15 हजार रुपयों का जुर्माना भी किया गया है.

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